एमसीबी,07 मई 2025(वेदांत समाचार)। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अधिनियम की धारा 10 (3) प्रदत्त शक्ति के अनुपालन में आवेदिका, अनावेदक को सुनवाई में आवेदिका, अनावेदक को उपस्थित कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी को आवश्यक रूप से निर्देशित कर नोटिस तामिल कराकर पावती छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। सुनवाई तिथि में एक जिम्मेदार अधिकारी, एक आरक्षक एवं एक महिला आरक्षक की ड्यूटी लगाने का कष्ट करें। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर एवं जिला कोरिया से प्राप्त प्रकरणों की एक साथ सुनवाई आयोग की गठित न्यायपीठ द्वारा माननीय अध्यक्ष डॉ. किरण मयी नायक एवं माननीय सदस्य प्रियम्वदा सिंह जूदेव के द्वारा की जानी है। सुनवाई तिथि 13 मई 2025, सुनवाई स्थान-स्वराजीय सभाकक्ष (एसडीएम) कार्यालय मनेन्द्रगढ़, सुनवाई समय-प्रातः 11ः00 बजे, निर्धारित प्रकरण 18 तथा सुनवाई की संख्या-6 है।