नई दिल्ली ,02 अप्रैल 2025: केंद्रीय कर्मचारी अब नेशनल पेंशन स्कीम से अब नई पेंशन स्कीम में स्विच कर सकते हैं. नई पेंशन स्कीम का नाम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस है. सरकारी कर्मचारी लंबे समय से गारंटीड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, इसी को देखते हुए सरकार ने UPS का ऐलान किया था. अब नए वित्त वर्ष से केंद्रीय कर्मचारियों को NPS से UPS स्विच करने का ऑप्शन प्रोवाइड भी किया है.
कैसे करें NPS से UPS में स्विच ?
अगर आप NPS से UPS में स्विच करना चाहते हैं तो यूपीएस माइग्रेशन पेज पर जाना होगा इसका बाद ‘माइग्रेट टू UPS’ का आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा. इसके लिए आपको सबसे पहले www.npscra.nsdl.co.in/ups.php पर जाना होगा. वहां पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे. पहले आपको UPS के लिए रजिस्टर करने के लिए और दूसरा यूपीएस में माइग्रेट करने के लिए. अब आपको माइग्रेट ऑप्शन में जाकर वहां मांगी जा रही जानकारी को आपको भरना होगा फिर यूपीएस में आप माइग्रेट कर सकते हैं.
UPS से वापस NPS में बदलने का ऑप्शन नहीं मिलेगा
अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी एक बार NPS से UPS में स्विच करता है तो इसके बाद यह वापस से चाहे कि NPS में स्विच कर लें तो यह नहीं हो पाएगा. इसके लिए आपको कम से कम 25 साल की सर्विस करने वाले केंद्रीय कर्मचारी UPS के तहत रिटायरमेंट से ठीक 12 महीने के पहले ही औसत बेसिक सैलरी के 50 प्रतिशत के बराबर एक निश्चित अमाउंट पेंशन के जरिए पा सकेंगे.
10 हजार रुपए की पेंशन
UPS में सरकारी कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 10 हजार रुपए देने का वादा है, जो कर्मचारी 10 साल की नौकरी का पीरियड पूरा कर लेता है. PS के तहत कर्मचारी अपनी बेसिक सैलरी और डीए का 10 प्रतिशत फंड में कंट्रीब्यूट करता है और उतना ही सरकार भी अमाउंट UPS में कंट्रीब्यूट करेगी.