Vedant Samachar

दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल को पांच साल की सजा

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सोल,16 जनवरी । दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति यून सूक येओल को शुक्रवार को पांच साल जेल की सजा सुनाई गई। पूर्व राष्ट्रपति पर आरोप है कि उन्होंने पिछले साल उन्हें हिरासत में लेने की जांच प्रक्रिया में रुकावट डालने का प्रयास किया। पूर्व दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ने दिसंबर 2024 में अपने शासन के दौरान मार्शल लॉ लगाया था। इसी मामले में सियोल सेंट्रल जिला अदालत ने यून के खिलाफ यह पहला फैसला सुनाया है।

यह सजा उस सजा से आधी थी जो स्पेशल वकील चो यून-सुक की टीम ने पिछले महीने मांगी थी। यून-सुक टीम ने आरोप लगाया था कि पूर्व राष्ट्रपति ने अपने आपराधिक कामों को छिपाने और सही ठहराने के मकसद से सरकारी संस्थानों का निजीकरण करके गंभीर अपराध किया है।

सुनवाई के दौरान जज बेक डे-ह्यून ने यून के खिलाफ आरोपों और उनमें से हर एक पर बेंच के फैसले की लिस्ट बनाई। यून पर कई आरोप लगे हैं। इन आरोपों में पिछले साल जनवरी में प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी सर्विस को जांचकर्ताओं को उन्हें (पूर्व राष्ट्रपति यून को) हिरासत में लेने के वारंट पर रोक लगाने का आदेश देने, नौ कैबिनेट सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन करने (जिन्हें उनके मार्शल लॉ प्लान की समीक्षा के लिए मीटिंग में नहीं बुलाया गया था) और मार्शल लॉ का आदेश हटाए जाने के बाद एक बदले हुए ऐलान का ड्राफ्ट बनाने और बाद में उसे नष्ट करने का आरोप शामिल है।

इसके अलावा, पूर्व राष्ट्रपति पर घोषणा के बारे में झूठे प्रेस स्टेटमेंट बांटने और उस समय के मिलिट्री कमांडरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सिक्योर फोन से रिकॉर्ड डिलीट करने का आदेश देने का आरोप लगाया गया था।

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