बिलासपुर, 20 मई (वेदांत समाचार)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध यातायात पुलिस बिलासपुर के द्वारा नियमित रूप से सख्त से सख्त एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है। वही संवेदनशील पुलिसिंग के तहत दुर्घटना में पीड़ित के परिवार को शीघ्र ही क्षतिपूर्ति के माध्यम से समस्त प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण कर सहयोग हेतु विभाग के विधिक और मानवीय उत्तरदायित्व का गंभीरता से निर्वहन कर रही है।
अज्ञात सड़क दुर्घटनाओं में होने वाले घायल एवं मृत्यु की स्थिति में घायल एवं मृतकों के वारिसानो को राहत प्रदान करने हेतु क्षतिपूर्ति योजना बनाई गई है जिसके तहत सड़क दुर्घटनाओं में आकस्मिक एवं अनायास घायल व मृत्यु होने पर परिजनों को क्षतिपूर्ति योजना के तहत प्रक्रियाओं का पालन करते हुए राहत राशि प्रदान की जाती है।

अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में कोई व्यक्ति घायल हुआ हो अथवा किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो पुलिस दुर्घटना कारित वाहन की सर्व प्रथम शीघ्रातिशीघ्र पहचान सुनिश्चित करने का प्रयास करती है परंतु यदि घटना के एक निश्चित समय अंतराल के भीतर पुलिस को दुर्घटना कारित वाहन की पहचान नहीं हो पाती है तो उस संबंध में संबंधित थाना प्रभारी घायल व्यक्ति अथवा मृतक के विधिक वारिसानो को “कंपनसेशन टू विक्टिम आफ हीट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम 2022” के तहत दावा कर सकने के अधिकार के बारे में लिखित रूप से अवगत कराते हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित थाना प्रभारी अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति या मृतक के वारिसानो को क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर (क्षेत्र के अनुभागीय दंडाधिकारी) की ईमेल आईडी एवं कार्यालय के पते की जानकारी उपलब्ध कराते हैं।
“कंपनसेशन टू विक्टिम का हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम 2022” की धारा 21 की उप धारा 01 के अंतर्गत थाना प्रभारी अज्ञात वाहन से सड़क दुर्घटना दिनांक से एक निश्चित समयावधि के भीतर प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट को “क्लेम इंक्वारी ऑफिसर” को प्रेषित करते हैं। थाना प्रभारी घायल व्यक्ति का नाम तथा मृतक की विधिक वारिसानो का नाम भी क्लेम इंक्वारी ऑफिसर को प्रेषित करते हैं।
थाना प्रभारी के माध्यम से प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट एवं घायल व्यक्ति/मृतक के वारिसानो के नाम की जानकारी प्राप्त होने के उपरांत “क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर” घायल/मृतक के संबंध में समग्र जानकारी अपने पास संकलित करते हुए एक आवश्यक दस्तावेज तैयार करते हैं
क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर को प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट एवं घायल व्यक्ति/मृतक व्यक्तियों के वारिसानो का विवरण प्राप्त होने के एक नियत अवधि के भीतर यदि मुआवजा संबंधी कोई आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो वह उक्ताशय की सूचना “सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण” को घायल अथवा मृतक की विधिक वारिसानो से संपर्क करने तथा दावा आवेदन प्रस्तुत करने में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रेषित करते हैं।
“कंपनसेशन टू विक्टिम ऑफ़ हिट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम 2022” के अंतर्गत मुआवजा आवेदन प्राप्त होने के एक नियत अवधि के भीतर क्लेम इंक्वारी ऑफिसर अपनी अनुशंसा सहित अन्य दस्तावेज क्लेम सेटेलमेंट कमिश्नर को अगर प्रेषित करते हैं।

क्लेम इंक्वायरी ऑफिसर से यदि इस आशय की सूचना प्राप्त होती है कि प्रथम दुर्घटना रिपोर्ट एवं घायल व्यक्ति मृतक व्यक्तियों के वारिसानो के विवरण प्राप्त होने के एक नियत समय के भीतर यदि मुआवजा संबंधी कोई आवेदन उनके समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ है तो सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पैरा लीगल वॉलिंटियर्स के माध्यम घायल अथवा मृतक के विधिक का वारिसानो से संपर्क कर उन्हें दावा आवेदन क्लेम इंक्वारी ऑफिसर के समक्ष प्रस्तुत करने में सहयोग प्रदान करते है।
उक्त क्षतिपूर्ति योजना के तहत सड़क दुर्घटनाओं में क्षतिग्रस्त वाहन चालकों एवं अन्य लोगों की आकस्मिक घायल एवं दुर्घटना पर राहत प्रदान किए जाने के संबंध में जिला यातायात पुलिस एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यातायात जन चौपाल यातायात की पाठशाला एवं यातायात विधिक जागरूकता शिविर के माध्यम से आम जनों के मध्य उक्त स्कीम का भी व्यापक प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाता है ताकि आमजन को “कंपन सेशन तू विक्टिम आफ हीट एंड रन मोटर एक्सीडेंट स्कीम 2022” के प्रावधानों के बारे में अवगत कराया जा सके।
माननीय उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशानुसार “हिट एंड रन” मोटर दुर्घटना प्रकरण में पीड़ितों को राहत योजना क्रियान्वयन के संबंध में योजना के क्रियान्वयन, अनुपालन के संबंध में श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय एवं श्रीमान मुख्य सचिव महोदय राज्य शासन द्वारा भी नियमित रूप से राज्य के समस्त ऐसे प्रकरणों की समीक्षा कर योजना अनुसार क्षतिपूर्ति मिल रही है या नही इस संबंध में दिशा निर्देश प्रदान की जाती है।
आमजन से अपील है कि सड़कों पर चलते हुए यातायात नियमों का समुचित पालन करें एवं किसी भी प्रकार के सड़क दुर्घटनाओं में आकस्मिक एवं अनायास घायल या मृत्यु होने की स्थिति में नेक इंसान की भूमिका का निर्वहन करते हुए सदैव दुर्घटना के दौरान घायल व आहत लोगों का त्वरित सहयोग प्रदान करें।