रायपुर,06मार्च 2025 (वेदांत समाचार) । पोस्ट ऑफिस में पीपीएफ खाते के ब्याज के पैसे न देने पर जिला उपभोक्ता फोरम ने डाक विभाग पर जुर्माना लगाया है। फोरम ने आदेश दिया है कि विभाग परिवादी के ब्याज के पैसे 7.6 फीसदी ब्याज के साथ वापस करे। साथ ही उसे हुई मानसिक कष्ट के लिए 20 हजार रुपए देने का आदेश दिया गया है। दरअसल, रायपुर निवासी शिव कुमार गुप्ता ने पोस्ट ऑफिस में 1996 में एचयूएफ पीपीएफ खाता खोला था। इसकी अवधि 2011 तक थी। इस अवधि तक खाते में कुल 2 लाख 76 हजार रुपए जमा हुए। इसपर ब्याज जोड़ते हुए कुल रकम 4 लाख 78 हजार 537 रुपए हुआ। अवधि पूरा होने पर परिवादी ने 6 साल के एक्सटेंशन की मांग की। इसपर पोस्ट ऑफिस की ओर से खाते का एक्सटेंशन 6 साल के लिए किया गया। इस दौरान परिवादी के खाते में ब्याज सहित कुल रकम 6 लाख 94 हजार 543 रुपए जमा हुए। 2015 में परिवादी को पैसे की जरुरत पड़ी तो उसने पीपीएफ खाते में जमा पैसे को ब्याज सहित निकालने की मांगी की। इसपर विभाग की ओर से कहा गया कि चूंकि अवधि पूरी नहीं हुई है इसलिए कुल जमा राशि का 50 फीसदी पैसा ही उसे मिलेगा। परिवादी ने 2 लाख 63 हजार रुपए निकाल लिए। उसके पासबुक में शेष रकम 4 लाख 31 हजार रुपए बचे होने की जानकारी भी एंट्री की गई।