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अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, कोर्ट ने दिया था आदेश

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। दिल्ली पुलिस ने अरविंद केजरीवाल और अन्य के खिलाफ सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम के कथित उल्लंघन की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है।

दिल्ली पुलिस ने राउज एवेन्यू कोर्ट में अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर बताया कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी।

जानकारी के अनुसार, दिल्ली की एक अदालत ने राजधानी में बड़े-बड़े होर्डिंग लगाने में जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के आरोप में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का 11 मार्च को निर्देश दिया था।

एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने कहा, “इस अदालत की राय है कि आवेदन सीआरपीसी की धारा-156(3) के तहत स्वीकार किए जाने योग्य हैं। तदनुसार, संबंधित थाना प्रभारी (एसएचओ) को दिल्ली संपत्ति विरूपण रोकथाम अधिनियम, 2007 की धारा-3 और मामले के तथ्यों से प्रतीत होने वाले किसी भी अन्य अपराध के तहत तत्काल एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है।”

साल 2019 में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया गया है कि केजरीवाल, मटियाला से आम आदमी पार्टी (आप) के तत्कालीन विधायक गुलाब सिंह और द्वारका ए वार्ड की तत्कालीन पार्षद नितिका शर्मा ने क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाकर जानबूझकर जनता के पैसों का दुरुपयोग किया।

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