राहुल गांधी के बयान पर कोर्ट ने जारी किया नोटिस, 4 अप्रैल तक पेश होने के आदेश

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को लेकर दायर याचिका पर कोर्ट ने उन्हें नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राहुल को चार अप्रैल तक जवाब या खुद पेश होने के आदेश दिए हैं। अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (एडीजे) द्वितीय निर्भय नारायण सिंह ने यह आदेश हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता की याचिका पर जारी किया।

याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कहा था कि हमारी लड़ाई बीजेपी या आरएसएस से नहीं, बल्कि भारतीय राज्य से है। गुप्ता ने कहा कि इस बयान से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। गुप्ता ने पहले संभल के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से शिकायत की थी।

वहां से कार्रवाई नहीं होने पर 23 जनवरी को अदालत का रुख किया। इस मामले में अधिवक्ता सचिन गोयल ने बताया कि कोर्ट ने शिकायत स्वीकार कर राहुल गांधी को नोटिस जारी कर दिया है।