Vedant Samachar

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भारतीय प्रजातान्त्रिक शुद्ध गांधीवादी कृषक दल को जारी किया कारण बताओ नोटिस

Vedant samachar
2 Min Read


जांजगीर- चांपा, 16 अगस्त (वेदांत समाचार) I मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने भारतीय प्रजातान्त्रिक शुद्ध गांधीवादी कृषक दल के अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण के संबंध में है।

कारण बताओ नोटिस के मुख्य बिंदु

  • पंजीकरण का उद्देश्य: जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के प्रयोजनों के लिए राजनीतिक दल के रूप में पंजीकरण किया गया था, जिसका उद्देश्य चुनावों में भागीदारी करना था।
  • कार्य नहीं करने का आरोप: आयोग के अभिलेखों के अनुसार, पार्टी ने वर्ष 2019 से पिछले 6 वर्षों में कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पार्टी ने एक राजनीतिक पार्टी के रूप में कार्य करना बंद कर दिया है।
  • पंजीकृत दलों की सूची से हटाने का प्रस्ताव: आयोग ने पार्टी को पंजीकृत दलों की सूची से हटाने का प्रस्ताव किया है और पार्टी को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किया है।

आगे की कार्रवाई

  • अभ्यावेदन प्रस्तुत करने की तिथि: पार्टी को 25 अगस्त 2025 तक लिखित अभ्यावेदन प्रस्तुत करना होगा, जिसमें दल के अध्यक्ष या महासचिव का हलफनामा और सहायक दस्तावेज शामिल होंगे।
  • सुनवाई की तिथि: पार्टी के लिए सुनवाई की तिथि 9 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है, जिसमें दल के अध्यक्ष/महासचिव/प्रमुख का उपस्थित होना अनिवार्य है।
  • आदेश पारित करने की प्रक्रिया: यदि पार्टी से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है, तो आयोग दल को किसी अन्य संदर्भ के बिना उचित आदेश पारित करेगा।

यह नोटिस भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के तहत आयोग की शक्तियों के तहत जारी किया गया है ¹.

Share This Article