दुर्ग, 02 जून। दुर्ग संभाग के आयुक्त सत्यनारायण राठौर ने कलेक्टर दुर्ग के प्रतिवेदन के आधार पर विकासखंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) गोविंद साव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। गोविंद साव पर अपनी पत्नी कुमुदनी साव को शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के तहत अतिशेष सूची से मुक्त रखने के लिए गलत जानकारी प्रस्तुत करने और कदाचार का आरोप है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत की गई है।
जानकारी के अनुसार, गोविंद साव ने अपनी पत्नी कुमुदनी साव, जो सेक्टर-09 भिलाई के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में उच्च वर्ग शिक्षक (हिन्दी) हैं, को अतिशेष से बचाने के लिए युक्तियुक्तकरण हेतु तैयार परिशिष्ट-02 में गलत जानकारी दर्ज की। उन्होंने कुमुदनी साव को उच्च वर्ग शिक्षक (गणित) के रूप में दर्शाया, जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के नियम 03 का उल्लंघन है।
इस कदाचार और कर्तव्य निर्वहन में गंभीर लापरवाही के चलते उन्हें निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान गोविंद साव का मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, दुर्ग निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।