CG NEWS:जागरूकता और प्रशासन की तत्परता से नाबालिग बाल विवाह रोकने में प्रशासन को सफलता मिली…

कोरिया बैकुंठपुर,07मार्च 2025। जिला महिला एवं बाल विकास विभाग की सक्रियता और दो जागरूक महिलाओं की सतर्कता के कारण जिले के ग्राम बुढार में एक नाबालिग बालिका का विवाह रोकने में प्रशासन को सफलता मिली।

घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर श्रीमती चन्दन त्रिपाठी के मार्गदर्शन और जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशन में जिला बाल संरक्षण इकाई, विशेष किशोर पुलिस इकाई, चाइल्ड लाइन, पर्यवेक्षक, ग्राम पंचायत सचिव और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची। जांच में पाया गया कि वधु की आयु मात्र 16 वर्ष थी, जो कि कानूनी रूप से विवाह योग्य नहीं है। टीम ने परिजनों को बाल विवाह के कानूनी प्रावधानों और इसके दुष्परिणामों की जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने विवाह न करने का निर्णय लिया और पंचनामा पर हस्ताक्षर कर इसकी पुष्टि की। परिजनों ने शादी का मंडप हटाने पर भी सहमति जताई। बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक बुराई और कानूनी अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत विवाह कराने, करवाने या इसमें सहयोग करने पर दो वर्ष की सजा और एक लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधियों, कोटवारों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, पंचायत सचिवों और सरपंचों को इस मुद्दे पर विशेष सतर्कता बरतनी होगी। ग्राम पंचायतों में विवाह पंजीयन रजिस्टर अनिवार्य रूप से रखा जाए और शादी से पहले वर-वधु की की जांच हो। यदि किसी को भी बाल विवाह की सूचना मिले, तो वे तुरंत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी (परियोजना अधिकारी), ग्राम पंचायत सचिव, स्थानीय थाना अथवा जिला बाल संरक्षण अधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।