नई दिल्ली, 09 दिसंबर । केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने उद्योगपति अनिल अंबानी के बेटे, जय अनमोल अनिल अंबानी और रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड (RHFL) के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया है। मामला यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कथित धोखाधड़ी से जुड़ा है, जिससे बैंक को 228 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि CBI ने बैंक (पूर्व में आंध्रा बैंक) की शिकायत पर कार्रवाई की। शिकायत में RHFL, जय अनमोल अंबानी और RHFL के निदेशक रवींद्र शरद सुदाकर पर आरोप लगाए गए हैं।
शिकायत के अनुसार, कंपनी ने मुंबई स्थित बैंक की SCF शाखा से अपने व्यावसायिक जरूरतों के लिए 450 करोड़ रुपये का क्रेडिट लिया था। बैंक ने इसके लिए वित्तीय अनुशासन बनाए रखने की शर्त रखी थी, जिसमें समय पर किश्त का भुगतान, ब्याज और अन्य शुल्क की अदायगी, सुरक्षा और अन्य आवश्यक दस्तावेजों की समय पर जमा करना और बिक्री से होने वाली पूरी राशि को बैंक खाते के माध्यम से रूट करना शामिल था।
हालांकि, कंपनी ने बैंक को किश्तों का भुगतान नहीं किया, जिसके कारण 30 सितंबर 2019 को यह खाता गैर-निष्पादित संपत्ति (NPA) घोषित कर दिया गया। इसके बाद खातों की फॉरेंसिक जांच Grant Thornton (GT) ने 1 अप्रैल 2016 से 30 जून 2019 तक की अवधि के लिए की, जिसमें यह पाया गया कि उधारित राशि का गलत बंटवारा हुआ और इसे फंड के दुरुपयोग और धन के गबन के रूप में देखा गया।
बैंक ने आरोप लगाया कि “आरोपी, जो पहले कंपनी के प्रमोटर और निदेशक थे, उन्होंने खातों में हेरफेर कर धोखाधड़ी की, विश्वास का उल्लंघन किया और फंड को उस उद्देश्य के अलावा अन्य जगहों पर स्थानांतरित किया, जिसके लिए वित्त प्रदान किया गया था।”



