बिलासपुर ,05अप्रैल 2025 (वेदांत समाचार): बिलासपुर में हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी जिले में अवैध उत्खनन और प्रतिबंध धड़ल्ले से चल रह है। जिस पर हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी जाहिर किया था। जिसके बाद खनिज विभाग ने कोटा, रतनपुर और हिर्री इलाके में अवैध उत्खनन और परिवहन करने वाले 20 ट्रैक्टर और हाईवा को जब्त किया है।
दरअसल, अरपा नदी में लगातार हो रहे अवैध रेत उत्खनन को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में लगातार सुनवाई चल रही है। पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने अवैध उत्खनन और परिवहन पर कड़ी नाराजगी जाहिर की थी।
इस दौरान शासन की तरफ से इस पर अंकुश लगाने के लिए नई नीति बनाने के लिए कार्ययोजना बनाने की बात कही थी, जिस पर हाईकोर्ट ने खनिज माफियाओं पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
खनिज विभाग का दावा लगातार चल रही कार्रवाई
इधर, खनिज विभाग का दावा है कि कलेक्टर के निर्देश पर जिले में खनिज विभाग की तरफ से अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। खनिज विभाग के उप संचालक डीके मिश्रा ने कहा कि, विभाग की टीम ने जिले के कई क्षेत्रों में जांच अभियान चलाकर अवैध उत्खनन और परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई कर रही है।
इन इलाकों में खनिज अफसरों ने दी दबिश
इस दौरान सेलर, पोंसरा, रतनपुर, बेलगहना, पेंड्रापथरा, रतखंडी, करही कच्छार, शक्तिबहरा, छतौना, केंदा, सोढा खुर्द, चकरभाटा और हिर्री समेत अन्य क्षेत्रों में खनिज विभाग की टीम ने दबिश दी। इस दौरान बिना वैध पास के रेत और गिट्टी का परिवहन करते पाए जाने पर कुल 20 मामलों में कार्रवाई करते हुए वाहनों को जब्त किया गया।
जब्त वाहनों में सेलर क्षेत्र से एक ट्रैक्टर, दारसागर से एक हाईवा और एक ट्रैक्टर, करही कच्छार से 4 ट्रैक्टर, शक्तिबहरा से 6 ट्रैक्टर, बेलगहना से 5 ट्रैक्टर, चकरभाटा से एक ट्रैक्टर और हिर्री से एक हाईवा शामिल हैं। इन सभी वाहनों को खनिज नियमों के तहत जब्त कर संबंधित थानों कोटा, बेलगहना, रतनपुर, चकरभाटा, हिर्री और पुलिस सहायता केंद्र केंदा में रखा गया है।