बिलासपुर, 21 मई (वेदांत समाचार)। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के दिशा निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात रामगोपाल करियारे के मार्गदर्शन में जिले में सरल, सुगम, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित आवागमन हेतु नियमित रूप से सुचारु यातायात व्यवस्था बनाए जाने सघन प्रयास किया जा रहा है। इसी क्रम में जिले के बस संचालकों का लगातार कई चरणों में आवश्यक बैठक बुलाई गई।
शहर के आउटर एरिया से संचालित होंगी बसें
बैठक में सम्मिलित बस संचालकों के आम सहमति से शहर में बढ़ते जा रही वाहनों की बेतहाशा वृद्धि को ध्यान में रखते हुए वाहनों के सुगम संचालन एवं आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नियमित रूप से संचालित बसों के मार्ग में परिवर्तन का निर्णय किया गया है। शहर में संचालित हो रही बसों के शहर के भीड़-भाड़ और अति व्यस्ततम मार्गों से होकर जाने से दुर्घटनाओं की आशंका, जाम और कई प्रकार के यातायात व्यवधान आदि को दृष्टिगत रखते हुए सरल, सुगम, सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु उन्हें मुख्य शहर के आउटर एरिया से परिचालन किए जाने का योजना बनाई गई है।

नवीन प्रस्तावित रूट
हाईटेक बस स्टैंड से सभी दिशाओं की ओर आने-जाने वाले बसों से शहर में यातायात के दबाव कम करने हेतु निम्नलिखित मार्ग निर्धारित किया गया है:
- व्हाया रतनपुर: हाईटेक बस स्टैंड से गब्बर पेट्रोल पंप, छतौना मोड़, पेन्द्रिडीह से नेशनल हाईवे, सकरी, सेंदरी बाईपास होते हुए रतनपुर रोड से आना-जाना कर सकेंगे।
- व्हाया मस्तूरी: हाईटेक बस स्टैंड से गुंबर पेट्रोल पंप, सिरगिट्टी, महमंद, मस्तूरी होते हुए आना-जाना कर सकेंगे।
- व्हाया सीपत: हाईटेक बस स्टैंड से गुंबर पेट्रोल पंप, सिरगिट्टी, महमंद, गुरु नानक चौक, मोपका होते हुए आना-जाना कर सकेंगे।
- व्हाया सकरी तखतपुर: हाईटेक बस स्टैंड से गब्बर पेट्रोल पंप, छतौना मोड़, पेन्द्रिडीह से नेशनल हाईवे, सकरी बाईपास होते हुए आना-जाना कर सकेंगे।
बस संचालकों को निर्देश – बैठक के दौरान बस मालिकों एवं संचालकों को कुछ आवश्यक निर्देश भी दिया गया है:
- मालिक अपने बस वहां के प्रपत्र पूर्ण एवं अद्यतन रखेंगे।
- चालक एवं परिचालकों का लाइसेंस पूर्ण एवं विधि मान्य हो।
- चालक परिचालक को वर्दी निर्धारित प्रारूप में दी जावे एवं उनका टोकन लगा हुआ हो।
- किसी भी बस वाहन में प्रेशर हॉर्न, म्यूजिकल हॉर्न या कर्कश हॉर्न का इस्तेमाल न करें।
- बस में क्षमता से अधिक पैसेंजर नहीं बैठाएं और चालक के बाजू में सवारी न बैठाएं।
- प्रशासन द्वारा चिन्हांकित मार्ग में ही बसों का संचालन करें।
- अपने-अपने बसों का नियमित मैकेनिक मुलाहिजा करावें।
- बस संचालन के दौरान सभी सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन की जावे एवं बसों में सेफ्टी अलार्म की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।
उक्त बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामगोपाल करियारे, अतिरिक्त कलेक्टर शिव बनर्जी, डिप्टी कमिश्नर नगर निगम सचिन गुप्ता, जिला परिवहन अधिकारी (आर टी ओ) आनंद रूप तिवारी, डी एस पी शिव चरण परिहार जिला एवं यातायात पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी तथा यात्री बसों के संचालक अधिकाधिक संख्या में उपस्थित थे।