मुंगेली, 06 जनवरी (वेदांत समाचार)। संगठित जुआ के खिलाफ चल रही कार्रवाई में पुलिस को बड़ी कानूनी सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर ने जिला मुंगेली के थाना फास्टरपुर में दर्ज अपराध क्रमांक 66/2025 (धारा 6, छत्तीसगढ़ जुआ निषेध अधिनियम, 2022) के मुख्य आरोपी योगेंद्र शर्मा उर्फ ‘लाल महाराज’ उर्फ भर्रा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। माननीय न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने आरोपी के आपराधिक इतिहास और संगठित अपराध में संलिप्तता को गंभीर मानते हुए यह फैसला सुनाया।
प्रकरण के अनुसार 07 अक्टूबर 2025 को थाना फास्टरपुर पुलिस ने ग्राम विचारपुर में दबिश देकर रवि कुमार आंचल को रंगे हाथों जुआ खेलते गिरफ्तार किया था। पूछताछ और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस जांच में सामने आया कि रवि कुमार वर्ष 2021 से मुख्य सरगना योगेंद्र शर्मा के निर्देश पर संगठित जुआ नेटवर्क का संचालन कर रहा था। जुए से संबंधित लेन-देन मोबाइल के माध्यम से किया जाता था, जिसमें UPI प्लेटफॉर्म (फोनपे) और नकद राशि का उपयोग होता था।
जांच के दौरान पुलिस को योगेंद्र शर्मा और उसके सहयोगियों के बैंक खातों से जुड़े अहम वित्तीय साक्ष्य मिले हैं। SBI और ICICI बैंक खातों के बीच ₹7,05,945 से अधिक के संदिग्ध लेन-देन के ठोस प्रमाण सामने आए हैं, जिससे संगठित जुआ सिंडिकेट के संचालन की पुष्टि होती है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार योगेंद्र शर्मा एक आदतन अपराधी है, जिसके विरुद्ध पूर्व में भी जुआ अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं और कुछ मामलों में उसे दोषी भी ठहराया जा चुका है।
मामले में यह भी उजागर हुआ कि आरोपी सूचना प्रौद्योगिकी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम का दुरुपयोग कर सुनियोजित तरीके से जुआ रैकेट चला रहा था। आरोपी लंबे समय से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक मुंगेली श्री भोजराम पटेल द्वारा ₹1,000 के नकद इनाम की घोषणा की गई है। जिले के विभिन्न स्थानों पर आरोपी के पोस्टर भी चस्पा किए गए हैं।
अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पूरी कानूनी स्वतंत्रता मिल गई है। थाना फास्टरपुर प्रभारी द्वारा जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि माननीय उच्च न्यायालय का यह निर्णय संगठित अपराध के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई को मजबूती देता है और जुआ माफिया योगेंद्र शर्मा को जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। साथ ही आम जनता से अपील की गई है कि आरोपी से संबंधित कोई भी जानकारी मिलने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें, सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।



