रायपुर,23अक्टूबर (वेदांत समाचार)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के आदेश के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने BSc नर्सिंग की काउंसलिंग की अंतिम तिथि 26 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है। यह आदेश जीएनएम से अपग्रेड हुए 13 महाविद्यालयों द्वारा हाईकोर्ट बिलासपुर में राज्य शासन के सीटें घटाने के निर्णय के खिलाफ दायर याचिका के बाद आया है।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि अपग्रेड महाविद्यालयों को तुरंत प्रभाव से काउंसलिंग में शामिल किया जाए। कोर्ट ने काउंसलिंग कमेटी और आयुक्त चिकित्सा शिक्षा को फटकार लगाते हुए कहा कि इन कॉलेजों के प्रवेश को किसी भी तरह से रोका नहीं जा सकता। याचिका की अगली सुनवाई नवंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में होगी।
राज्य सरकार ने कॉलेजों की सीटें घटाई
याचिकाकर्ता अकादमी की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट में तर्क दिया कि बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम संचालित करने के लिए आवश्यक अनुमोदन छत्तीसगढ़ नर्सेज रजिस्ट्रेशन काउंसिल द्वारा प्रदान किया गया था। इसके बावजूद राज्य शासन ने बिना सुनवाई किए कॉलेजों की सीटें घटा दीं।

कोर्ट ने सरकार से पूछा – किस आधार पर मान्यता दी
राज्य की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने तर्क दिया कि कुछ शर्तों के आधार पर मान्यता दी गई थी, जिन्हें महाविद्यालयों द्वारा पूरा नहीं किया गया। कोर्ट ने यह पूछने पर कि क्या कॉलेजों को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ, सरकारी वकील ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है।
कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि काउंसलिंग समिति के अध्यक्ष द्वारा 4 सितंबर 2025 के आदेश के अनुसार याचिकाकर्ताओं के कॉलेजों को मान्यता और अनुमोदन प्रदान किया गया है। पिछले शैक्षणिक वर्ष में भी यही प्रवेश क्षमता अनुमोदित थी।
हाई कोर्ट के आदेश के बाद, छत्तीसगढ़ में BSc नर्सिंग काउंसलिंग अब 26 अक्टूबर तक चलेगी, ताकि विद्यार्थी अपग्रेड महाविद्यालयों का विकल्प चुन सकें। यह निर्णय विद्यार्थियों के हित में लिया गया है और याचिकाकर्ताओं के कॉलेजों के लिए अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा।
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