कोरबा, 28 जनवरी 2026। जिले में तम्बाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के अंतर्गत युवाओं को तम्बाकू के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने एवं कोटपा अधिनियम 2003 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सघन कार्रवाई की गई। कलेक्टर कुणाल दुदावत के मार्गदर्शन एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी एस.एन. केशरी के निर्देशानुसार राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत यह अभियान संचालित किया गया।
नोडल अधिकारी (एनटीसीपी) कुमार पुष्पेष के नेतृत्व में गठित संयुक्त टीम द्वारा एनटीपीसी गेट, जामगांव एवं स्याहीमुड़ी क्षेत्र में कार्रवाई की गई। टीम में परिवर्तन दल की मानसी जायसवाल (जिला सलाहकार एनटीसीपी), विरेंद्र भगत (ड्रग इंस्पेक्टर, खाद्य एवं औषधि विभाग) तथा संतोष केवट (सोशल वर्कर) शामिल थे।
कार्रवाई के दौरान शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में स्थित दुकानों और सार्वजनिक स्थानों पर उपस्थित लोगों को कोटपा अधिनियम 2003 के प्रावधानों की जानकारी दी गई तथा तम्बाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक के संबंध में जागरूक किया गया। निरीक्षण के दौरान कोटपा एक्ट 2003 की धारा 4 के अंतर्गत 11 चालान काटे गए, जिनसे कुल 1600 रुपये का जुर्माना वसूला गया। वहीं, दो स्थानों पर समझाइश देकर छोड़ा गया।
अभियान के दौरान बताया गया कि कोटपा अधिनियम 2003 की धारा 4 के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान प्रतिबंधित है, धारा 5 के अंतर्गत तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक है तथा धारा 6 के तहत नाबालिगों को एवं शैक्षणिक संस्थानों के आसपास तम्बाकू उत्पादों की बिक्री प्रतिबंधित है। इसके साथ ही तम्बाकू सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी दी गई और सभी दुकानों में धारा 6(ए) से संबंधित चेतावनी पोस्टर चस्पा किए गए।
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि तम्बाकू मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करें और कानून का पालन सुनिश्चित करें।



