मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की सहायता राशि स्वीकृत

एमसीबी,17 मार्च 2025/ छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में संशोधित प्रावधान के अनुसार, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6(4) के परिशिष्ट-1 की कंडिका-6(क)(1) के तहत प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत करने का प्रावधान किया गया है।

इसके तहत ग्राम बाही तहसील केल्हारी में मंगली की मृत्यु तलाब में डूबने के कारण हो गया था। जिससे उनके पति समयलाल आ0 बासू को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। इसी प्रकार, जगमोहन आ0 इन्द्रपाल सिंह निवासी ग्राम घुटरा तहसील केल्हारी की मृत्यु तालाब में डूबने से हो गया था जिसके माता सुमित्रा गोंड को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

इसी प्रकार नागपुर तहसील के ग्राम कोथारी निवासी जय सिंह की नदी की पानी में डूबने से हुई मृत्यु हो गया था, तो उनकी पत्नी दुआसिया को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है।

इसी प्रकार तहसील खड़गवां के ग्राम मेन्ड्रा निवासी अर्जुन सिंह की जहरीले सर्प के काटने से हुई मृत्यु हो जाने पर उनके पिता देव सिंह को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता अनुदान राशि स्वीकृत की गई है। उपरोक्त स्वीकृत राशि का व्यय मांग संख्या-58 मुख्य शीर्ष-2245 प्राकृतिक आपदा राहत के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में विकलनीय होगा।