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]]>वरिष्ठता और पात्रता के आधार पर आया फैसला
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि DIG जेल पद के लिए निर्धारित पात्रता और वरिष्ठता सूची में अमित शांडिल का नाम पहले स्थान पर था। इसके बावजूद उन्हें नजरअंदाज कर एस.एस. तिग्गा को पदोन्नति दी गई, जिसे कोर्ट ने नियमों के विरुद्ध माना।
कोर्ट ने प्रमोशन प्रक्रिया को बताया गलत
न्यायालय ने कहा कि पदोन्नति प्रक्रिया में सेवा नियमों और वरिष्ठता के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया, इसलिए एस.एस. तिग्गा का प्रमोशन वैध नहीं है। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब आदेश लागू किया जाएगा।
अमित शांडिल संभालेंगे फिर से DIG जेल का कार्यभार
हाईकोर्ट के फैसले के बाद अमित शांडिल पुनः DIG जेल के रूप में कार्यभार संभालेंगे, जबकि एस.एस. तिग्गा को उनके पूर्व पद पर वापस भेजा जाएगा। प्रशासनिक भाषा में इसे डिमोशन माना जा रहा है।
जेल विभाग में पारदर्शिता की दिशा में अहम फैसला
इस निर्णय को छत्तीसगढ़ जेल विभाग में पारदर्शिता और नियमों के पालन की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। साथ ही यह फैसला भविष्य की पदोन्नतियों के लिए मिसाल (Precedent) बनेगा।
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