CG High Court : बिजली कंपनी की लापरवाही से गई ग्रामीण की जान, हाई कोर्ट ने बढ़ाई मुआवजा राशि

बिलासपुर, 18 सितम्बर (वेदांत समाचार)। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने करंट हादसे में मृतक के परिवार को मुआवजे की राशि बढ़ाकर 7,68,990 रुपए कर दी और बिजली कंपनी की अपील खारिज…