कोरबा, 04 नवम्बर 2025। उरगा पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे लोहे के एंगल, पाइप, टीन और स्क्रैप को जप्त कर लिया। पुलिस ने मौके से वाहन चालक को भी गिरफ्तार किया है, जबकि मामले में चोरी की संपत्ति होने की आशंका के आधार पर आगे की जांच जारी है।
मिली जानकारी के अनुसार, थाना उरगा को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि उरगा-पताढ़ी मार्ग पर रिलेक्स इन होटल के पास स्वराज माजदा वाहन (क्रमांक CG 10 BJ 4023) में अवैध रूप से कबाड़ सामग्री परिवहन की जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी की और वाहन को रोक लिया। जांच में वाहन चालक की पहचान नासिर शेख पिता रफीक शेख उम्र 26 वर्ष निवासी इमलीछापर, थाना कुसमुंडा, जिला कोरबा के रूप में हुई।
पुलिस पूछताछ में नासिर शेख ने बताया कि वह साहिल मेमन कबाड़ी, गेवरा बस्ती कुसमुंडा की माजदा वाहन में ड्राइवरी का कार्य करता है। उसने यह भी स्वीकार किया कि आज उसने अपने मालिक की दुकान से लगभग 4000 किलो (4 टन) कबाड़ सामग्री — जिसमें लोहे के एंगल, पाइप, टीन, छड़ के टुकड़े और रॉड शामिल हैं — चांपा निवासी तारिक मेमन की कबाड़ी दुकान में बिक्री के लिए ले जा रहा था। आरोपी के पास इस परिवहन का कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला।
पुलिस ने वाहन समेत कबाड़ सामग्री को जप्त कर लिया है। जब्त सामग्री की कुल अनुमानित कीमत लगभग 2 लाख 80 हजार रुपये आंकी गई है, जिसमें वाहन की कीमत 2 लाख रुपये और कबाड़ सामग्री की कीमत 80 हजार रुपये शामिल है।
थाना प्रभारी राजेश तिवारी के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में प्रआर 421 सचिन नवनीत, प्रआर 387 रामू कुर्मी, आर 93 उमेश मैसना, सायबर स्टाफ आर 811 आलोक टोप्पो, आर 826 संजू राजपूत, आर 874 श्याम सिदार और आर 41 सुशील यादव की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक कोरबा सिद्धार्थ तिवारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितिन ठाकुर और नगर पुलिस अधीक्षक भूषण एक्का के निर्देशन में की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में उरगा पुलिस लगातार जुआ, सट्टा, आबकारी, कबाड़ और नारकोटिक्स एक्ट के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई कर रही है।
मामले में पुलिस ने धारा 106(1) बीएनएस के तहत इस्तगासा क्रमांक 04/2025 दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। जप्त कबाड़ सामग्री के वास्तविक मालिक की पतासाजी की जा रही है।



