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Raipur News : अब रियल एस्टेट विज्ञापनों में अनिवार्य होगा रेरा पंजीकरण नंबर और क्यूआर कोड

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रायपुर,14अगस्त (वेदांत समाचार) । छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) ने रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और उपभोक्ता हितों की रक्षा के लिए नए सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब प्रिंट, डिजिटल, ब्रोशर, पोस्टर, होर्डिंग, पंपलेट समेत सभी प्रकार के रियल एस्टेट विज्ञापनों में रेरा पंजीकरण नंबर और रेरा की आधिकारिक वेबसाइट का पता स्पष्ट रूप से प्रकाशित करना अनिवार्य होगा।

रेरा ने स्पष्ट किया है कि इन विवरणों का फॉन्ट प्रकार और आकार वही होना चाहिए जो प्रमोटर के मोबाइल नंबर और पते के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उपभोक्ता आसानी से पढ़ और समझ सकें।

क्यूआर कोड से मिलेगी पूरी परियोजना की जानकारी


निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक विज्ञापन में रेरा द्वारा जारी क्यूआर कोड भी देना अनिवार्य होगा। खरीदार इस कोड को स्कैन कर सीधे रेरा की आधिकारिक वेबसाइट पर संबंधित परियोजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

नियम तोड़ने पर कार्रवाई


रेरा ने चेतावनी दी है कि दिशा-निर्देशों का पालन न करने वाले प्रमोटर्स और एजेंट्स पर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सभी प्रमोटर्स, एजेंट्स और विज्ञापन एजेंसियों से अपील की गई है कि वे उपभोक्ता अधिकारों और पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए इन नियमों का सख्ती से पालन करें।

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