कोरबा, 21 जुलाई (वेदांत समाचार)। कोरबा में विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधि.) एस. शर्मा ने विद्युत अधिनियम 2003 के तहत बिजली चोरी के मामले में दो आरोपियों को सजा सुनाई है। आरोपियों को विद्युत चोरी के मामले में अर्थदंड और कारावास की सजा दी गई है।
आरोपियों के नाम और सजा – रमेश कुमार पिता भगत राम, उम्र 57 वर्ष, पता अटल चौक ग्राम पण्डरीपानी भैसमा, थाना उरगा को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अपराध में 7,110/- रूपये के अर्थदंड से और धारा 138 में 1,000/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में उन्हें 01 माह और 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा दी गई है।
गरूबाई जायसवाल पति शिवराम जायसवाल, उम्र 45 वर्ष, निवासी 9-ई, हाउसिंग कॉलोनी बरबसपुर कोरबा, थाना उरगा को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अपराध में 23,160/- रूपये के अर्थदंड से और धारा 138 में 1,500/- रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में उन्हें 01 माह और 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा दी गई है।
दोनों आरोपियों के खिलाफ विद्युत विभाग द्वारा जांच की गई थी, जिसमें पाया गया कि उन्होंने विद्युत विभाग द्वारा लगाए गए विद्युत लाइन से अवैध रूप से विद्युत लाइन जोड़कर बिजली की चोरी की थी। आरोपियों द्वारा की गई बिजली की चोरी से विद्युत विभाग को आर्थिक नुकसान हुआ था।
प्रकरण में परिवादी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित कोरबा की ओर से नियुक्त अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह ने पैरवी की और प्रकरण में परीक्षित साक्षी एवं पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए।



