Vedant Samachar

RAIPUR NEWS : व्यापमं की परीक्षाओं में अब जूते-ज्वेलरी पर बैन, पहन सकेंगे आधी बांह के ही कपड़े…

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रायपुर,15जुलाई(वेदांत समाचार) । बिलासपुर के एक केंद्र में रविवार को पीडब्ल्यूडी सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा में नकल का मामला सामने आया। इसके बाद छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) ने नियमों में बदलाव किया है। परीक्षाओं में अब जूते पहनकर आने पर रोक रहेगी। अभ्यर्थियों को फुटवियर के रूप में चप्पल पहनकर आना होगा। इसी तरह आधी बांह के कपड़े ही मान्य किए जाएंगे। कान में ज्वेलरी पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे। 20 जुलाई को होने वाली सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा इसी नियम के तहत होगी।

इसी तरह अब परीक्षा शुरू होने के 15 मिनट पहले गेट बंद कर दिया जाएगा। पहले व्यापमं की परीक्षा के लिए जो समय निर्धारित था उस समय तक एंट्री दी जाती थी। जैसे, यदि एग्जाम सुबह 10 बजे से है तो मेन गेट 9:45 बजे बंद हो जाएगा। हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े ही परीक्षा के लिए मान्य है। परीक्षा शुरू होने के पहले आधे घंटे में एवं परीक्षा समाप्त होने के आखिरी आधे घंटे में केंद्र से बाहर जाने की मनाही है।

नीट, जेईई व यूपीएससी की तर्ज पर व्यापमं ने भी परीक्षाओं को लेकर कड़े प्रावधान किए हैं। इन परीक्षाओं में जिस तरह से कपड़े पहनने, जूते, आभूषण आदि को लेकर गाइडलाइन है, उसी तरह का नियम यहां भी लागू होगा। व्यापमं की परीक्षाओं में अभ्य​​र्थियों की जांच अब मेटल डिटेक्टर से भी होगी। पहले सिर्फ हाथों से तलाशी ली जाती थी। परीक्षा शुरू होने के बाद पुलिस कर्मी परीक्षा केंद्र परिसर तथा बाहर का भी निरीक्षण करेंगे। अधिकारियों का कहना है कि 20 जुलाई को जल संसाधन विभाग की सब इंजीनियर भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा से ही नए प्रावधान लागू हो जाएंगे।

एग्जाम हॉल में फुसफुसाया या इशारे किए तो होंगे बाहर

एग्जाम हॉल में फुसफुसाना, चिल्लाना, बातें करना या हाव-भाव से इशारे करना परीक्षार्थियों को भारी पड़ेगा। वे परीक्षा से बाहर हो जाएंगे। अधिकारी के दिए गए निर्देशों का पालन न करना, दुर्व्यवहार करना या विवाद करने पर भी कार्रवाई होगी। रविवार को आयोजित पीडब्ल्यूडी की परीक्षा में नकल का मामला सामने आने के बाद व्यापमं की ओर से अनुचित साधनों से संबंधित सूचना फिर जारी की गई है। इसमें बताया गया है कि परीक्षा के दौरान किन कार्यों को करने की मनाही है। फरवरी 2023 में यह अधिसूचना जारी हुई थी।

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