जांजगीर, 20 मई (वेदांत समाचार)। डायल 112 मुलमुला वाहन में ड्यूटीरत आरक्षक को दिनांक 25/04/2025 को सुबह इवेंट/सूचना मिला था कि व्यासनगर पामगढ़ में एक व्यक्ति द्वारा अश्लील गाली गलौच कर रहा है एवं जान से मारने की धमकी दे रहा है कि सूचना मिलने पर डायल 112 में तैनात आरक्षक तत्काल संबंधित सूचक के पता व्यासनगर पामगढ़ गये जहां पर सूचक एवं आरोपी शैलेन्द्र साहू मिला जिसको डायल 112 में ड्यूटीरत पुलिस द्वारा समझाईस दे रहे थे तो आरोपी शैलेन्द्र साहू द्वारा तुम पुलिस वाले मेरा कुछ नही उखाड़ सकते हो कहते हुए उसे अश्लील गाली गलौच करते हुए शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगे जहां पर उपस्थित लोगों ने बीच बचाव किया तो आरोपी वहां से भाग गया।
डायल 112 में ड्यूटीरत पुलिस कर्मचारी की सूचना रिपोर्ट पर थाना पामगढ में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 220/25 धारा 296, 351(3),221, 121 (1),132 BNS कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया।
डायल 112 शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं ड्यूटीरत आरक्षक से अश्लील गाली गलौच करने संबंधी अपराध को गंभीरता से लेते हुए विजय कुमार पाण्डेय (IPS) पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना पामगढ़ पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश कुमार कश्यप एवं DSP जितेन्द्र खुटे के कुशल मार्गदर्शन में आरोपी शैलेन्द्र साहू निवासी व्यासनगर थाना पामगढ़ को उसके सकुनत पर जाकर उसको घेराबंदी कर पकडा जिसे हिरासत मे लेकर घटना के सम्बंध में पुछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किए जाने पर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
उक्त कार्यवाही मे उप निरी मनोहर लाल सिन्हा थाना प्रभारी पामगढ़, स.उ.नि. संतोष बंजारे, प्रआर. रामलाल मार्कण्डे, आर. टिकेश्वर राठौर, दुर्गा जगत एवं थाना पामगढ़ स्टॉफ का सराहनीय योगदान रहा।