Vedant Samachar

प्रोडक्ट बेचने के नाम पर युवती से पहले जान पहचान की, फिर शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म

Vedant Samachar
3 Min Read

जशपुर ,12 दिसंबर (वेदांत समाचार)। जशपुर में शेप-शाॅप प्राइवेट कंपनी के डायमंड रैंक पर काम कर रहे व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी नागेंद्र उराव ने कंपनी में प्रोडक्ट बेचने के नाम पर युवती से पहले जान पहचान की, फिर शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म किया। आरोपी पहले से शादी-शुदा है और युवती को कुंवारा बताकर घटना को अंजाम दिया। पीड़िता जब दो बार गर्भवती हुई तो आरोपी ने उसका गर्भपात भी करा दिया था। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी झारखंड फरार हो गया था, जिसे जशपुर पुलिस ने रांची से पकड़ा है। थाना सन्ना क्षेत्र एक ग्राम की निवासी 35 वर्षीय पीड़िता युवती ने बीते 17 अक्टूबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह जशपुर जिले के एक बालक आश्रम में स्वीपर के तौर पर पदस्थ है।

वर्ष 2023 में पीड़ित की दीदी जो एक ‘शेप शॉप’ नामक प्राइवेट कंपनी से जुड़ी थी, जिसके प्रोडक्ट को बेचने पर कमीशन मिलता था। डीडी के द्वारा पीड़िता को भी कंपनी में जुड़ने को बोला गया, लेकिन पीड़िता के द्वारा समय नहीं मिलने की बात कही गई। इसी बीच उसकी दीदी ने फिर से फोन किया और कंपनी में डायमंड रैंक पर काम कर आरोपी नागेंद्र उरांव से बातचीत कराई। इसके बाद से आरोपी नागेंद्र उरांव के संपर्क में पीड़िता आई। तब से आरोपी कंपनी के प्रोडक्ट बेचने के नाम से प्रार्थिया के पास आता जाता रहता था।सितंबर 2023 में आरोपी नागेंद्र उरांव पीड़िता युवती के घर आया और रात में वहीं रुका था। प्रार्थिया एक अलग कमरे में सो रही थी, तभी आरोपी नागेंद्र उसके कमरे में आया और प्यार करता हूं, शादी करूंगा कहकर झांसे में लेते हुए जबरन अनाचार किया।

इसके बाद समय-समय पर पीड़िता से मिलने आरोपी आता था और उसका शारीरिक शोषण करता था। प्रार्थिया दो बार गर्भवती भी हो गई थी, लेकिन नागेन्द्र ने उसका गर्भपात करा दिया। इसी दौरान प्रार्थिया को पता चला कि आरोपी नागेन्द उरांव, पूर्व से शादी शुदा था, उसके बच्चे भी हैं। पीड़िता के द्वारा शादी की बात कहने पर आरोपी नागेन्द्र शादी करने से इनकार कर युवती को छोड़कर झारखंड अपने गांव चला गया था। चूंकि मामला महिला संबंधित था। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए थाना सन्ना में प्रार्थिया की रिपोर्ट पर आरोपी नागेन्द्र उरांव के विरुद्ध भादवि की धारा 376 व बी एन एस की धारा 69 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर जांच विवेचना में लिया गया।

Share This Article