विनीत चौहान
जीपीएम 12 दिसम्बर (वेदांत समाचार)। ग्राम भाडी थाना पेंड्रा में अज्ञात व्यक्ति की हत्या कर , पुलिया के अंदर शव को छिपा देने, सम्बंधी अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने 24 घंटे के अंदर सुलझाने में सफलता प्राप्त की है। चचेरे भाइयों में पुरानी लड़ाई झगड़े गाली गलौज को लेकर पहले से ही रंजीत थी जो हत्या का कारण बनी। मृतक की पहचान- मनबोध सिंह मार्को एवं पिता स्वर्गीय मंगल सिंह मार्को उम्र 40 वर्ष के रूप में इसके परिजनों द्वारा की गई। बताया जा रहा है कि पहले मृतक को शराब पिलाया फिर भाडी मेन रोड एवं खालेटोला बीच स्थित पुलिया के खेत में ले जाकर गला दबाकर की हत्या को अंजाम दिया गया।
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 9/ 12/21 को 19:30 बजे ग्राम भाडी सरपंच बलदेव सिंह वाकरे द्वारा अज्ञात पुरुष का शव भाडी बस स्टैंड से खालेटोला के बीच पुलिया अंदर शव पड़े होने तथा तेज बदबू आने की सूचना पर , थाना पेंड्रा में मर्ग क्रमांक 91/21 धारा 174 जा फौ कायम कर जांच कार्यवाही में लिया गया। दिनांक 10/ 12/21 को पुलिस अधीक्षक त्रिलोक बंसल के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती अर्चना झा , अनुभाग अधिकारी पुलिस गौरेलाअशोक वाडेगावकर, एफएसएल विशेषज्ञ और डॉग स्कॉट के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। पीएम शव पंचनामा कार्यवाही दौरान मृतक की पहचान उसके भाई करण सिंह मार्को द्वारा अपने भाई मनबोध सिंह सिंह मार्को पिता स्वर्गीय मंगल सिंह मार्को उम्र 40 वर्ष निवासी बड़ेटोला भाड़ी के रूप में की गई । उपस्थित पंचांन एवं मृतकों के परिजनों का कथन लिया गया। घटना स्थल निरीक्षण निरीक्षण शव पंचनामा कार्यवाही पीएम रिपोर्ट के आधार पर गला दबाकर हत्या करना एवं शव पुलिया के नीचे छुपाने से थाना पेंड्रा में अपराध क्रमांक 327/ 21 धारा 302, 201 भादवी कायम कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया । दौरान विवेचना के परिजनों के कथन अनुसार मृत्यु से 8-10 दिन पूर्व मृतक मनबोध सिंह मार्को को गांव के जितेन्द सिंह मार्को उर्फ धनिया एवं बेचन सिंह मरावी के साथ देखने तथा पूर्व में लड़ाई झगड़ा के संदेह पर जितेंद्र उर्फ धनिया को ग्राम जलका थाना पसान क्षेत्र से तथा बेचन सिंह मरावी को ग्राम भाड़ी बड़का टोलाघर के खलिहान से हिरासत में लेकर गवाहों के समक्ष पूछताछ किया गया। जिस पर 8-10 दिन पूर्व मृतक के मनबोध सिंह मार्को की आपस में मिलकर ग्राम भाडी और खालेटोला के बीच रोड पर स्थित पुलिया के पास खेत में गला दबाकर हत्या कर पुल के अंदर छिपाकर रखना मेमोरेंडम कथन में स्वीकार किए तथा मृतक की जेब से मिले 1350 रुपए को आपस में बांट लेना बताएं । आरोपी गण जितेन्द सिंह मार्को उर्फ धनिया पिता सरोधन सिंह उम्र 30 साल साकिन डोंगरी टोला भाडी एवं बेचन सिंह मरावी पिता भवन सिंह मरावी उम्र 20 साल साकिन बड़का टोली के विरुद्ध अपराध सबूत पाए जाने से विधिवत गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तारी की सूचना परिजनों को दी गई । आरोपीगणो का न्यायिक रिमांड चाहने हेतु माननीय न्यायालय पेंड्रा रोड के आज दिनांक 12,12 को पेश किया जावेगा। उपरोक्त कारवाही में थाना पेंड्रा के थाना प्रभारी प्रवीण कुमार द्विवेदी ,सहायक उपनिरीक्षक हेमंत आदित्य, प्रधान आरक्षक 159 विजय दीप त्रिपाठी, आरक्षक प्रमोद खलखो , आरक्षक 212 संतोष बंजारे ,आरक्षक अजय मार्को एवं आरक्षक हेम सिंह ध्रुव की विशेष भूमिका रही.
नाम आरोपी – 1. जितेंद्र मार्को उर्फ धनिया पिता सरोधन सिंह उम्र 30 वर्ष साकिन डोंगरी टोला भाडी
2. बेचन सिंह मरावी पिता भवन सिंह मरावी उम्र 20 साल साकिन बढकाटोला भाड़ी
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