Vedant Samachar

Raigarh News: खरसिया में मेडिकल स्टोर्स पर संयुक्त टीम की बड़ी कार्रवाई, नशीली दवाओं की अवैध बिक्री उजागर

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रायगढ़, 06 दिसंबर 2025। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी के निर्देश पर खरसिया क्षेत्र में संचालित मेडिकल स्टोर्स की संयुक्त औचक जांच की गई, जिसमें नशीली और प्रतिबंधित दवाओं की अवैध बिक्री से संबंधित गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं। यह कार्रवाई खाद्य एवं औषधि प्रशासन, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा प्राप्त शिकायतों के आधार पर की गई, जिसमें बिना डॉक्टर की पर्ची नशीली दवाओं की बिक्री की जानकारी दी गई थी।

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत जिले के शहरी, ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों में संचालित मेडिकल स्टोर्स की सख्त निगरानी की जा रही है। हाल ही में प्रभारी सचिव द्वारा भी प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने और सतत निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए थे।

संयुक्त टीम ने राजेश मेडिकल (टीआईटी कॉलोनी), आशोक मेडिकल (अमरनाथ चौक), दीपक मेडिकल स्टोर (रेलवे स्टेशन रोड) और भागवत मेडिकल स्टोर (रेलवे स्टेशन रोड) का निरीक्षण किया। जांच के दौरान राजेश मेडिकल में कोरेक्स और कोफ-विक्स जैसी नशीली दवाओं की बिक्री बिना डॉक्टर की पर्ची के पाए जाने पर स्टोर संचालक को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 तथा नियम 1945 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।

भागवत मेडिकल स्टोर में नशीली दवाओं से संबंधित विक्रय रिकॉर्ड और डॉक्टर की पर्ची उपलब्ध नहीं मिली। रिकॉर्ड में गंभीर कमी पाए जाने पर यहां भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। टीम ने सभी मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देशित किया कि वे नशीली दवाएं केवल वैध पर्ची पर ही बेचें, उचित रिकॉर्ड संधारित करें तथा सिरिंज जैसी चिकित्सा सामग्रियों की बिक्री बिल सहित ही सुनिश्चित करें।

इस कार्रवाई में खाद्य एवं औषधि निरीक्षक अमित राजोरिया, विजय कुशवाहा, साविता रानी, प्रवीण तिवारी, एसडीएम खरसिया तथा एसडीओपी खरसिया प्रमात पटेल उपस्थित रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इस तरह की सख्त जांच जारी रहेगी और नियमों के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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