स्पेशल कोर्ट ने खारिज की जीपी सिंह की अग्रिम जमानत याचिका…

रायपुर03 दिसम्बर(वेदांत समाचार)। भ्रष्टाचार निवारण स्पेशल कोर्ट ने निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। स्पेशल जज लीना अग्रवाल ने सुनवाई की।

जानकारी के मुताबिक अनुपातहीन संपत्ति के मामले में एसीबी में दर्ज केस में जीपी सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने निलंबित आईपीएस जीपी सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। स्पेशल जज लीना अग्रवाल सभी तर्कों को सुनने के बाद याचिका निरस्त कर दी।

बता दें कि सुनवाई में जीपी की ओर से अधिवक्ता आशुतोष पांडेय और एसीबी की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता अमृतो दास ने बहस की।

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