नशीली दवाई बेचने पर 10 साल की सजा, जुर्माना भी…

रायपुर 27 नवंबर (वेदांत समाचार)। रायपुर के मौदहापारा थाना इलाके में नशीली दवा बेचते पकड़ाए लोगों पर न्यायालय ने 10 साल की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना अधिरोपित किया है। विशेष लोक अभियोजक एनडीपीएस विनोद भारत ने बताया, 5 दिसम्बर 2019 को पुलिस ने रजबंधा मैदान से मो. साजिद और सूरज सोनी से भारी मात्रा में नशीले दवा का जखीरा जब्त किया था, जिसमें टेबलेट और सीरप शामिल है।

भारत ने बताया, पुलिस पूछताक्ष में आरोपियों ने उपरोक्त दवा राजेश अग्रवाल की तिरूपति फार्मा से दुर्ग के चौहान मेडिकल और अन्य लोगों को सप्लाई हो्ने की बात स्वीकारी थी। मुख्य रूप से सूरज ही दवा को खपाने का कार्य करता था।

एनडीपीएस के विशेष न्यायाधीश अतुल कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी सूरज को 10 वर्ष की कैद, 1 लाख रुपए का जुर्माना, मो. साजिद को 4 वर्ष की कैद, 25000 रुपए का जुर्माना, राजेश अग्रवाल और अजय चौहान को 6-6 माह की कैद व 10-10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है।