कलेक्टर ने लागू की धारा 144, नियम पढ़ें …

राजनांदगांव25 नवंबर (वेदांत समाचार)। कलेक्टर तारन प्रकाश सिन्हा ने चुनाव संबंधी प्रारम्भिक तैयारियां व प्रक्रियाएं प्रारम्भ होने पर समुचित शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए धारा-144 लागू करते हुए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी किया है। बता दे कि नगर पालिक निगम राजनांदगांव के वार्ड क्रमांक 17 में उप निर्वाचन तथा नगर पालिका परिषद खैरागढ़ में आम निर्वाचन-2021 अंतर्गत मतदान 20 दिसम्बर को सम्पन्न होगा।

आदेश के अनुसार नगर पालिक निगम राजनांदगांव, वार्ड क्रमांक 17 के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं नगर पालिका परिषद खैरागढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र, यथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान, आम सड़क व रास्ता, सार्वजनिक सभाएं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगें और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित किये जायेंगे। ये आदेश उन शासकीय अधिकारियों व कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा, जिन्हें अपने कार्य के सम्पादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है।

यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता व वृद्वावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है।

मतदान केन्द्र, मतगणना स्थल, तहसील, ब्लाक, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय, जिला कार्यालय (कलेक्टोरेट), जिला पंचायत कार्यालय, संयुक्त जिला कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जाएगा और न ही नारेबाजी की जाएगी। कोई भी राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति आम सभा, जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित सूचना कानून व्यवस्था से जुड़े संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी या तहसीलदार को देना होगा तथा विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही संबंधित राजनैतिक दल या व्यक्ति आमसभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगें। कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति सीमा क्षेत्र के अंतर्गत किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आमसभा का आयोजन करेगें और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करेंगे न ही धार्मिक स्थानों का आमसभा या जुलूस के लिए उपयोग करेगें। सीमा क्षेत्र में किसी भी किसी प्रकार की नारेबाजी, प्रचार-प्रसार एवं वक्तव्य का उद्घोष नहीं करेंगे। यदि किसी व्यक्ति द्वारा आदेश का उल्लंघन करते पाये गया तो उस पर धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय कारवाई की जाएगी। आदेश 23 दिसम्बर तक नगर पालिक निगम राजनांदगांव वार्ड क्रमांक 17 के सम्पूर्ण क्षेत्र एवं नगर पालिका परिषद खैरागढ़ के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावशील रहेगा।