राजधानी पुलिस का फरमान, वीआईपी रोड पर बारात निकाली तो…

रायपुर 23 नवंबर (वेदांत समाचार)। वैवाहिक कार्यक्रम को देखते हुए राजधानी पुलिस ने वीआईपी रोड में सुगम सुचारू यातायात व्यवस्था बनाने होटल संचालकों तथा मैरिज पैलेस आयोजकों की बैठक आयोजित की। बैठक में वीआईपी रोड स्थित सभी होटल के मैनेजर स्तर के अधिकारी उपस्थित हुए। इस दौरान उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर सतीश कुमार ठाकुर ने रायपुर एसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देशों से अवगत कराते हुए बताया कि बढ़ते ट्रैफिक को देखते हुए राजधानी के वीआईपी रोड में बारात निकालना बैन कर दिया है। बैठक में पुलिस ने साफ तौर पर कह दिया है कि किसी भी सूरत में वीआईपी रोड पर बारात निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। मैरिज हॉल में शादी का कोई फंक्शन होता है तो पुलिस को 3 दिन पहले इसकी खबर देनी होगी।

नए आदेश के तहत इन नियमों का पालन जरुरी होगा…

एक मैरिज हॉल या फॉर्म में 1 दिन में सिर्फ एक ही कार्यक्रम हो सकेगा।

सड़क पर बारात नहीं निकाली जा सकेगी, मैरिज हॉल के अंदर ही सारे कार्यक्रम किए जाएंगे।

मैरिज पैलेस के भीतर पार्किंग की व्यवस्था के लिए अलग से गार्ड तैनात किए जाएंगे।

वैवाहिक कार्यक्रम में आने वाले वाहनों की पार्किंग किसी भी सूरत में सड़क या सर्विस रोड पर नहीं की जा सकेगी।

कार्यक्रम के आयोजन के दौरान गाड़ियों के एंट्री और एग्जिट का अलग-अलग गेट होगा।

फॉर्म में आयोजित कार्यक्रम में आने वाले गाड़ियों की पार्किंग की व्यवस्था अलग से हो तभी आयोजन होगा।

इन नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में उप पुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर सतीश कुमार ठाकुर, थाना प्रभारी तेलीबांधा सोनल ग्वाल, प्रभारी यातायात थाना तेलीबांधा राकेश ठाकुर एवं वीआईपी रोड स्थित होटल के मैनेजर एवं संचालक उपस्थित थे।

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