भोपाल,06नवंबर (वेदांत समाचार) । मध्यप्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर आज से कड़ा नियम लागू हो गया है। अब दोपहिया वाहन चलाने वाले के साथ पीछे बैठने वाले यात्री को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। नियम का उल्लंघन करने पर सीधा चालान किया जाएगा। राजधानी भोपाल में इसके लिए 18 जगहों पर विशेष चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं।
प्रदेश में सड़क हादसों के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाया है। साल 2024 में राज्य में 56,669 सड़क हादसे दर्ज हुए, जिनमें 13,661 लोगों की मौत हुई। इनमें से 53.8 प्रतिशत हादसे दोपहिया वाहनों से जुड़े थे, जबकि 82 प्रतिशत मामलों में मृतकों ने हेलमेट नहीं पहना था। आंकड़ों के अनुसार, करीब 80 प्रतिशत बाइक चालक नियमित रूप से हेलमेट नहीं लगाते। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर PTRI ने यह सख्त अभियान शुरू किया है।
भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जैसे बड़े शहरों में पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है। भोपाल में बोर्ड ऑफिस, न्यू मार्केट और एमपी नगर सहित प्रमुख इलाकों में पुलिस टीमें सुबह से सक्रिय हैं। बिना हेलमेट मिले ड्राइवर और पिलियन राइडर दोनों पर चालान की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हेलमेट लगाने से सड़क दुर्घटनाओं में मौत का खतरा 70 प्रतिशत तक कम हो जाता है। नया नियम चार साल से अधिक उम्र के सभी पिलियन राइडरों पर भी लागू होगा, जिसमें ओला-उबर जैसी बाइक टैक्सियां भी शामिल हैं।



