NEET 2021 latest updates: एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन के लिए हुई प्रवेश परीक्षा नीट यूजी (NEET UG) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. नीट में दो छात्रों को दोबारा परीक्षा देने की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के आदेश को चुनौति देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ’16 लाख विद्यार्थियों ने नीट यूजी की परीक्षा दी. कहीं न कहीं गलती हो सकती है. लेकिन दोबारा परीक्षा कराने का यह कारण नहीं हो सकता’. पूरी सुनवाई के बाद कोर्ट ने अफसोस व्यक्त करते हुए अपना आदेश सुनाया.
छात्रों की ओर से वकील सुधांशु चौधरी ने कहा कि ‘निरीक्षकों ने हलफनामे पर स्वीकार किया है कि उन्होंने गलत उत्तर पुस्तिकाएं बांटी हैं. ऐसी गलत उत्तर पुस्तिकाएं नीट यूजी 2021 में 6 स्टूडेंट्स को बांटी गईं. वे कैसे कह सकते हैं कि पर्यवेक्षक के रूप में उनका पहला मौका था.’
सॉलिसिटर जनरल ने सुझाया ये रास्ता
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (SG Tushar Mehta) ने कहा कि ‘प्रत्येक पत्र और सवालों का अलग सेट होता है. हम यह कर सकते हैं कि उत्तर पुस्तिका में परीक्षण पुस्तिका के अनुसार दिये गये प्रश्न के अनुक्रम के अनुसार लागू करें. इस तरह सही प्रश्न पुस्तिकाओं के साथ उत्तरों का मिलान करें.’
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
इस मामले पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शीर्ष अदालत (Supreme Court) ने कहा कि ‘हमें दोनों छात्रों के साथ सांत्वना है. लेकिन हम दो छात्रों की दोबारा परीक्षा का आदेश नहीं दे सकते. हम दोनों छात्रों की मनोदशा समझ सकते हैं. हमें अफसोस है लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते हैं.’
यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोनों छात्रों के लिए नीट परीक्षा दोबारा कराने का आदेश रद्द कर दिया.
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