कोरबा । करतला के पूर्व जनपद उपाध्यक्ष रज्ज़ाक अली निवासी नोनबिर्रा को न्यायालय ने 6 माह के सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा से दंडित किया है।
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रूपनारायण पठारे ने प्रकरण में दोष सिद्ध होने पर यह सजा सुनाई है। घटना दिनांक 10 जुलाई 2016 को उरगा थाना अंतर्गत देर रात लगभग 1:10 रेलवे फाटक के पास प्रधान आरक्षक आत्माराम कंवर के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी रज्जाक ने दिया था। हेड कांस्टेबल की रिपोर्ट पर रज्जाक के विरुद्ध धारा 294, 506 बी, 353 के तहत उरगा थाना में एफआईआर दर्ज किया गया था। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण में 10 नवंबर को दिए गए फैसले में 6 माह का सश्रम कारावास व 1 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड का भुगतान न करने पर 1 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। प्रकरण में शासन की ओर से लोक अभियोजक यादराम जायसवाल ने अभियोजन का संचालन किया।
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