दिखाना होगा कोरोना टीका का सर्टीफिकेट, सिनेमा हॉल का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रखना होगा

बिलासपुर 10 नवंबर (वेदांत समाचार)। जिला प्रशासन ने सभी सिनेमाघर व मल्टीप्लेक्स को पूरी क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दे दी है। इस संबंध में गाइड लाइन जारी की गई है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण शर्त ये है कि फिल्म देखने के लिए जाने वालों को कोविड वैक्सीनेशन का सर्टीफिकेट दिखाना होगा। इसके अलावा एयरकंडीशन वाले सिनेमा हॉल का तापमान 24 से 30 डिग्री के बीच रखना होगा।

यदि एयर कंडीशनर उपलब्ध न हो तो ताजी हवा का प्रवाह सुनिश्चित करना होगा। क्रॉस वेन्टीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। एंट्री और एग्जिट पाइंट के साथ ही कॉमन एरिया में टच फ्री डिस्पेंसर के साथ सेनेटाइजर रखना भी अनिवार्य होगा। प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति का हाथ सेनेटाइजर से सेनेटाइज करने या साबुन से धोने और उनका थर्मल स्केनिंग करना होगा। सिनेमा देखने के लिए जाने वालों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा। सिनेमाघरों में कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी और कोरोना के प्रारंभिक लक्षण जैसे सर्दी, बुखार, खांसी आदि पाए जाने पर उन्हें प्रवेश नहीं देने के लिए कहा गया है।

श्वसन शिष्टाचार का कड़ाई से पालन करना होगा। कक्ष या कार्यक्रम में मौजूद लोगों को खांसते या छींकते समय टीशू पेपर, रूमाल या मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करना होगा। सिनेमाघरों में दर्शकों द्वारा छोड़े गए मॉस्क, फेस कवर व दस्तानों को मेडिकल वेस्ट मानते हुए उनका उचित निपटारा करना होगा। सिनेमाघरों में पान-गुटखा खाकर थूकना प्रतिबंधित है। सिनेमाघर में स्पर्श की जाने वाली सतहों या दरवाजों के हैंडल, माइक, कुर्सी, टेबल, रेलिंग, बैरिकेडिंग आदि को समय-समय पर एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराइड के घोल से साफ किया जाए और प्रभावी कीटाणुनाशक से विसंक्रमित किया जाए। सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स के पार्किंग स्थल व परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में सोशल व फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

टिकट में लिखना होगा वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट लाने की बात
प्रशासन ने गाइड लाइन में कहा है कि सभी सिनेमाघर वालों को फिल्म की टिकट पर यह लिखना होगा कि दर्शक वैक्सीनेशन सर्टीफिकेट लेकर आएं तभी प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा बीमारी का अंदेशा होने पर जिला हेल्पलाइन नंबरों पर रिपोर्ट करना होगा। परिसर में दर्शकों के प्रवेश व निकास के समय कतार व्यवस्था व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए गोल घेरा बनाना होगा। कंटेनमेंट जोन या बफर जोन के सिनेमाघर नहीं खोले जा सकेंगे। लिफ्ट में सीमित संख्या में ही लोग चढ़े। इंटरवेल के दौरान लॉबी और वाशरूम में अधिक भीड़ से बचने के लिए प्रयास करना होगा। इंटरवेल की अवधि ज्यादा रखने कहा गया है ताकि अलग-अलग पंक्तियों में दर्शक लंबे अंतराल में आना-जाना कर सकेंगे। स्क्रीन पर शो के शुरू होने, इंटरवेल और बंद होने का समय दो मल्टीप्लेक्स में एक जैसा नहीं होना चाहिए।

ऑनलाइन टिकट को दें प्राथमिकता
गाइड लाइन में कहा गया है कि अधिक से अधिक ऑनलाइन टिकट की बिक्री की जाए ताकि टिकट खरीदी के लिए सिनेमाघरों में भीड़ न जुटे। फिर भी काउंटर में भीड़ को रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में काउंटर खोलने कहा गया है। लाइन लगाने के लिए फर्श पर मार्कर लगाने कहा गया है। इसके अलावा सिनेमाघरों को सेनेटाइज करने, सफाई करने, शौचालय साफ रखने, स्वच्छता कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या में इंतजाम करने, कोरोना पॉजिटिव मिलने पर परिसर को सेनेटाइज करने, कर्मचारियों को फेस कवर व मास्क अनिवार्य रूप से लगाने, हाथ की स्वच्छता बनाए रखने कहा गया है। कोरोना की सावधानियों को लेकर समय-समय पर घोषणा की जाए।

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