Chhattisgarh : 14 साल तक के बच्चे वाहन चलाते मिले तो माता-पिता पर जुर्माना

रायपुर (जसेरि)। प्रदेश के परिवहन विभाग ने ट्रैफिक नियम तोडऩे पर वसूले जाने वाले जुर्माने की नई दरें व नियम को लागू करने के साथ-साथ पहली बार कुछ और गलतियों को कानूनी दायरे में ले लिया है। प्रदेश में पहली बार 14 साल या कम उम्र के बच्चों के गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर अभिभावकों को बुलाकर उनसे 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा। अभी नाबालिगों के पकड़े जाने पर कोई स्पष्ट कानून नहीं था। अगर कोई बच्चा दूसरी बार पकड़ा गया तो उसके पैरेंट्स से 1000 रुपए वसूले जाएंगे और जुर्माना बढ़ता जाएगा।

परिवहन सचिव टोपेश्वर वर्मा का कहना है कि जिन केंद्रीय नियमों को प्रदेश के अनुकूल समझा गया, प्रदेश के कानून में उन्हें एडाप्ट कर लिया गया है। इसके अलावा कुछ और अपराधों को कानूनी दायरे में लाया गया है, जिनको लेकर पहले स्पष्ट व्याखख्या नहीं थी। ये कानून और मोटरयान एक्ट की नई दरें भी पूरे राज्य में लागू कर दी गई हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जिनमें जुर्माने के साथ-साथ सजा का भी प्रावधान है, लेकिन छत्तीसगढ़ में फिलहाल केवल जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसमें एक महत्वपूर्ण संशोधन यह भी है कि किसी भी तरह के ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन (जिनका उल्लेख एक्ट में नहीं है), ट्रैफिक में बाधा तथा कर्मचारियों की तरफ से मांगी गई जानकारी देने से इंकार करने पर भी 500 रुपए का जुर्माना लगा दिया गया है। परिवहन विभाग को जानकारी देने से इनकार करने या मिथ्या जानकारी देने पर 500 रुपए के अर्थदंड का प्रावधान किया गया है।