Vedant Samachar

सरकार ने कस्टम नियमों में किया बड़ा बदलाव, 31 पुरानी ड्यूटीज हुईं मर्ज

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भारत सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने 24 अक्टूबर 2025 को नया कस्टम नोटिफिकेशन नंबर 45/2025 जारी किया है, जिसमें सरकार ने कस्टम नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए 31 पुरानी कस्टम नोटिफिकेशन्स को एक कंसॉलिडेटेड नोटिफिकेशन में मर्ज कर दिया है. ये नया रूल 1 नवंबर 2025 से लागू होगा. जिसका मकसद इम्पोर्ट पर लगने वाले कस्टम ड्यूटी के पुराने और कॉम्प्लिकेटेड रूल्स को खत्म करके एक नया और सिंपल सिस्टम लागू करना है. सीबीआईसी (सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स) ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि सीबीआईसी ने एक और ट्रेड फॅसिलिटेशन मेजर शुरू किया है.

क्या हुए बदलाव
सरकार ने 1957 से लेकर 2025 तक जारी किए गए करीब 30 से ज्यादा पुराने नोटिफिकेशन रद्द कर दिए हैं. अब इन सबकी जगह एक ही नया नोटिफिकेशन रहेगा. इससे नियमों में स्पष्टता आएगी और वह आसान होंगे. इस नोटिफिकेशन में अलग-अलग सेक्टर के लिए कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है, ताकि भारत में उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके.

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यहां मिली है राहत
सौर और पवन ऊर्जा- सोलर पैनल, विंड टर्बाइन और इनके पार्ट्स पर टैक्स में छूट दी गई है. इस से ग्रीन एनर्जी मिशन को बढ़ावा मिलेगा.
इलेक्ट्रिक व्हीकल (EVs)- बैटरी, मोटर और चार्जिंग उपकरण पर ड्यूटी घटाई गई है ताकि EV इंडस्ट्री को फायदा हो.


दवा और स्वास्थ्य क्षेत्र- गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं, वैक्सीन और उपकरणों परपूरी तरह से टैक्स छूट दी गई है.
रिसर्च और एजुकेशन- वैज्ञानिक प्रयोग और अनुसंधान के लिए आयात किए जाने वाले उपकरणों को भी छूट दी गई है.


पेट्रोलियम और गैस सेक्टर- तेल और गैस खोजने से जुड़े उपकरणों पर भी राहत दी गई है, जिससे ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा.


निर्यातकों को फायदा- जो कंपनियां कच्चा माल आयात करके तैयार माल विदेश भेजती हैं, उन्हें ड्यूटी में छूट दी जाएगी. बशर्ते कि वे 12 महीनों के अंदर निर्यात कर दें.


स्वास्थ्य और मानवीय योजनाएं- WHO या UNICEF जैसी संस्थाओं से आने वाली दवाइयों और टीकों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. यह सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं के लिए राहत है.


विमानन और तेल खोज परियोजनाएं- हवाई जहाजों की मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स और ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग से जुड़ी मशीनों पर भी टैक्स में छूट जारी रहेगी.

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