कोरबा,16 अक्टूबर ( वेदांत समाचार )। कोरबा जिला के अंतर्गत 19 अक्टूबर 2021 दिन मंगलवार को चिकन मटन मछली एवं अण्डा की दुकानों के संचालन की अनुमति पूर्व में जारी समयानुसार दी गई है। यह अनुमति 19 अक्टूबर को पड़ने वाले केवल इसी मंगलवार के लिए ही दी गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती रानू साहू के अनुमोदन से अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी केारबा द्वारा उक्ताशय का संशोधित आदेश जारी किया गया है। यहांॅ उल्लेखनीय है कि कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला कोरबा के विभिन्न आदेशों के तहत कोरबा जिला अंतर्गत सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानों, व्यवसायों के संचालन की समयावधि व दिवस निर्धारित किया गया है, तत्संबंध में उपरोक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए 19.10.2021 दिन मंगलवार को चिकन मटन मछली एवं अण्डा की दुकानों के संचालन की अनुमति पूर्व में जारी समयानुसार दी गई है, पूर्व में आदेशों की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।
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