आर्यन खान को राहत नही, अभी रहना होगा जेल में…20 अक्टूबर को अगली सुनवाई

मुंबई: क्रूज ड्रग्स पार्टी केस में फंसे बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को अभी कम से कम एक हफ्ते और जेल में गुजारना होगा। उनकी जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकॉट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस) मामलों के विशेष न्यायाधीश वीवी पाटिल की अदालत में आर्यन खान और दो अन्य – अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धामेचा- ने जमानत की याचिका दायर की है।

इससे पहले गुरुवार को दूसरे दिन जमानत पर सुनवाई के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने कोर्ट से कहा कि आर्यन लगातार ड्रग्स का सेवन करते रहे हैं। कोर्ट में एनसीबी का प्रतिनिधित्व कर रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने अदालत में ऑन-रिकॉर्ड बयानों का हवाला देते हुए कोर्ट से कहा, ‘वह (आर्यन खान) पिछले कुछ सालों से इसका इस्तेमाल करते रहे थे।’

आर्यन की गिरफ्तारी के बाद से एनसीबी का कहना रहा है कि उनके पास से व्यक्तिगत तौर पर कुछ भी नहीं मिला है। हालांकि, व्हाट्सऐप चैट से उनके मादक पदार्थ तस्करों से संबंध का खुलासा हुआ है। एएसजी ने आगे कहा कि क्रूज शिप पर मर्चेंट के पास से जब्त मादक पदार्थ आर्यन और मर्चेंट के लिए था।

आर्यन खान के वकील ने क्या दी दलील?

आर्यन खान का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित देसाई ने कहा कि एनसीबी ने खुद कहा है कि कथित तौर पर आर्यन ने अक्षित कुमार और अन्य गिरफ्तार लोगों के नाम का खुलासा किया है। एजेंसी जांच जारी रख सकती है लेकिन आर्यन के अंतरराष्ट्रीय गिरोह से संबंध का आरोप ”पूरी तरह से बकवास और गलत’ है।

आर्यन के व्हाट्सऐप चैट पर देसाई ने कहा कि आज के युवाओं का स्वयं को अभिव्यक्त करने का अलग तरीका है जो पुरानी पीढ़ी के लिए ‘यातना’ हो सकती है। उन्होंने कहा कि उसकी भाषा अदालत में जिस तरह से बताई जा रही है उससे अलग है और यह संदेह पैदा करता है। देसाई ने कहा, ‘ये निजी पल है जिसकी जांच की जा रही है। आप अपनी जांच के साथ आगे बढ़ सकते हैं लेकिन इसका कोई अवैध व्यवहार, अवैध मादक पदार्थ और तस्करी से कोई लेना देना नहीं है।’

इससे पहले बुधवार को एनसीबी ने अदालत में दाखिल हलफनामा में बताया था कि आर्यन खान कुछ लोगों के संपर्क में थे जो ड्रग्स की खरीद में अंतरराष्ट्रीय गिरोह के सदस्य प्रतीत होते हैं। एजेंसी ने कहा कि इस मामले में विदेश में हुई वित्तीय लेनदेन की और जांच करने की जरूरत है।

गौरतलब है कि आर्यन खान को तीन अक्टूबर को गोव जा रही क्रूज शिप पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस समय वह न्यायिक हिरासत में हैं। आर्यन को मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा गया है।

मजिस्ट्रेट की अदालत से पिछले सप्ताह जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने विशेष न्यायाधीश की अदालत मे याचिका की थी। आर्यन को गुरुवार सुबह ही आर्थर जेल के क्वारंटीन सेल से कॉमन सेल में भेजा गया है।

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