कोटपा एक्ट के तहत तंबाकू विक्रेताओं के खिलाफ की गई चलानी कार्यवाही

जांजगीर-चांपा,1 अक्टूबर (वेदांत समाचार) कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला के निर्देशानुसार और मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एस. आर. बंजारे एवं जिला नोडल अधिकारी (राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम) डॉ. व्ही.के. पैगवार के नेतृत्व में गत दिवस जांजगीर जिले के नवागढ़ ब्लाक के विभिन्न क्षेत्रों में कोटपा एक्ट 2003 के तहत चालान काटे गए। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल ने नवागढ़ ब्लॉक के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर तंबाकू विक्रेताओं के कोटपा एक्ट की धारा 4 एवं 6 के उल्लंघन के तहत चालानी की कार्रवाई की गई। उन्हें इन धाराओं का उल्लंघन ना करने की समझाइश दी। जांच टीम द्वारा तंबाकू के दुष्प्रभाव के प्रति आम लोगों को जागरूक किया गया ।


उक्त कार्यवाही के दौरान दंत चिकित्सक डॉक्टर अविनाश साहू, औषधि निरीक्षक श्रीमती प्रतिमा राजपूत, हेड कांस्टेबल ए के कर्ष एवं बी पी साहू, एवं सोशल वर्कर सौरभ सोनी उपस्थित थे।

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