महासमुंद 22 सितम्बर (वेदांत समाचार) तृतीय लिंग व्यक्ति के अधिकारों व संरक्षण विषयक एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में आयोजित किया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मेघा टेंभुरकर ने जिला स्तरीय जागरूकता कार्यशाला में तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड अंतर्गत विशेषज्ञ सदस्यों की उपस्थिति में समाज में उभय लिंगी व्यक्ति के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम-2019 तथा नियम 2020 पर विस्तृत जानकारी दी गई। समाज में उभय लिंगी व्यक्ति के प्रति आदर व समानता का दृष्टिकोण लाने जागरूकता व प्रचार-प्रसार की आवश्यकता पर चर्चा एवं रूपरेखा तैयार की गई।
विषय कार्यशाला पर अपनी बात रखते हुए सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोह. जहांगीर तिगाला ने कहा की समाज एवं धर्म ग्रंथों में भी समुदाय की पर्याप्त एवं बराबर सहभागिता का वर्णन है, सभी के लिये समान सम्मान, विधिक अधिकार, न्याय एवं सुविधा प्रदाय की गई है। इसमें थर्ड जेंडर व्यक्ति भी इसमें शामिल है। इन्हे भी आम लोगो के समान समझ व सम्मान मिले।
तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्या सुश्री रविना बरिहा ने कार्यशाला में थर्ड जेंडर की पृष्ठभूमि व थर्ड-जेंडर द्वारा अपने अधिकारों के प्रति आयी सीमित जागरूकता के कारण थर्ड जेंडर पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ’’नालसा’’ जजमेंट-2014 के तहत् विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं की दिशा मे आवश्यक निर्देश दिये गये।
तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्या सुश्री विद्या राजपूत ने कार्यशाला में थर्ड-जेंडर व्यक्ति की स्थिति के बारे में बताया साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार थर्ड-जेण्डर व्यक्तियों के अधिकारों का संरक्षण अधिनियम बनाया गया है जिसमें पृथक-पृथक अधिनियम व धारा लागू कर दण्ड का भी प्रावधान किया गया है।
पुलिस अधीक्षक महासमुंद दिव्यांग पटेल ने कहा की जिस दिन समाज में सभी जगहों जैसे सार्वजनिक स्थान, शासकीय कार्यालयों, धार्मिक स्थलो या प्रत्येक जगहों पर महिला-पुरूष लिंग की तरह ही तृतीय लिंग को भी समान स्तर की सोच या नजरिया प्राप्त हो जायेगी उस दिन एक बेहतर समाज का निर्माण करने में हम कामयाब होगें। पुलिस मुख्यालय द्वारा तृतीय लिंग के प्रति समानता दिखाते हुए वर्ष 2017-18 में 13 आरक्षक के पद पर तृतीय लिंग व्यक्तियों को नियुक्ति देकर आदर्श स्थापित किया गया। पुलिस अधीक्षक ने अश्वस्त किया की पुलिस विभाग से थर्ड जेंण्डर व्यक्तियों को जो भी मदद की आवश्यकता हो महासमुंद पुलिस हमेशा साथ खडी है। थर्ड जेंडर व्यक्तियों के संरक्षण के तहत् जिले में यह पहला पहल किया जा रहा है। आज जिले के पुलिस अधिकारियों को थर्ड जेंडर के अधिकारों एवं कानूनी संरक्षण संबंधी कानूनो से अवगत कराते हुए भविष्य में आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया साथ ही कार्यशाला में उपस्थित उभय लिंगी व्यक्तियो को मोंमेटो एवं पुष्प गुच्छ भेंट किया गया।
जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभागार में आयोजित उक्त कार्यशाला में पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोह. जहांगीर तिगाला, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेंम्भुरकर, उप पुलिस अधीक्षक यातायात राजेश देवांगन, रक्षित निरीक्षक नीतिश नायर, निरी. कुमारी चंद्राकर, निरी. वीणा यादव, निरी लेखराम ठाकुर, श्रीमती संगीता सिंग उप संचालक समाज कल्याण विभाग महासमुंद, श्रीमती टी दुर्गा राव केन्द्र प्रशासक सखी वन स्टाॅप सेंटर महासमुंद, श्रीमती राशि महिलांग, सुरेश शुक्ला चाईल्ड लाईन, नरेन्द्र राव प्रोटेक्शन अधिकारी सीडब्ल्युसी सहित तृतीय लिंग कल्याण बोर्ड के विशेषज्ञ सदस्या सुश्री विद्या राजपूत, सुश्री रविना बरिहा एवं उभय लिंगी समुदाय से खुशबु जाॅन, गहना सोनी, नैना जाॅन, डाॅली जाॅन इत्यादी की उपस्थिति में, तृतीय लिंग व्यक्ति के अधिकारों व संरक्षण विषयक एक दिवसीय कार्यशाला संपन्न हुआ।
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