रायपुर, 29 अप्रैल (वेदांत समाचार)। छत्तीसगढ़ में सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया है। अब यह नियम केवल दोपहिया वाहन चालक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उसके साथ बैठने वाले सहयात्री के लिए भी हेलमेट पहनना जरूरी होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम और केंद्रीय मोटरयान नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस संबंध में अपर परिवहन आयुक्त डी. रविशंकर ने राज्य के सभी क्षेत्रीय, अतिरिक्त क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि हेलमेट अनिवार्यता को सख्ती से लागू किया जाए और इसका व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि हाइवे पर यात्रा के दौरान मोटरसाइकिल चालक और पीछे बैठने वाले दोनों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी होगा।
साथ ही, परिवहन विभाग ने शोरूम संचालकों के लिए भी नियम तय किए हैं। यदि कोई वाहन बिना हेलमेट के ग्राहक को डिलीवर किया जाता है, तो संबंधित शोरूम के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। विभाग का मानना है कि इस कदम से सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों और गंभीर चोटों को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
गौरतलब है कि नहरपारा विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष रमेश आहूजा ने केंद्रीय मंत्री के निर्देशों के बावजूद हेलमेट नियम लागू नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ जांच की मांग की थी। इसके बाद परिवहन विभाग ने इस दिशा में सक्रियता दिखाते हुए यह सख्त निर्देश जारी किए हैं।
परिवहन विभाग ने आम लोगों से भी अपील की है कि वे अपनी सुरक्षा के लिए हेलमेट का उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।

