हरियाणवी डांसर सपना चौधरी को अदालत ने दिया झटका, मिला पर्याप्त सबूत, जानें- क्या है पूरा मामला


लखनऊ. हरियाणवी डांसर सपना चौधरी (Sapna Chaudhary) को एसीजेएम कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने सपना चौधरी की उस अर्जी को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने आशियाना थाने में दर्ज मुकदमे से खुद को आरोपों से मुक्त करने की अपील की थी. दरअसल, 13 अक्टूबर 2018 को आशियाना थाने में पुलिस की ओर से एक एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें सपना चौधरी पर दर्शकों का पैसा हड़पने का आरोप लगा था. आशियाना में सपना चौधरी के एक इवेंट के टिकट 300 रुपये में ऑनलाइन और ऑफलाइन बेचे गए थे. आरोप है कि टिकट बेच कर लाखों रुपए कमाए गए थे. बावजूद इसके सपना चौधरी कार्यक्रम में नहीं आई थी. सपना चौधरी के न आने के चलते वहां पर दर्शकों ने काफी हंगामा और तोड़फोड़ भी किया था. आशियाना थाने की किला चौकी के सब इंस्पेक्टर फिरोज खान ने 13 अक्टूबर 2018 को सपना चौधरी, रत्नाकर उपाध्याय, अमित पांडे, पहल इंस्टीट्यूट के इबाद अली, नवीन शर्मा और जुनैद अहमद के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.

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