बिनीत चौहान ,बिलासपुर। एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने आदिम जाति कल्याण विभाग बिलासपुर में सहायक आयुक्त सीएल जायसवाल के खिलाफ FIR दर्ज किया है। एक दिन पहले ही ACB ने बिलासपुर में जिला शिक्षा अधिकारी रहे और समग्र शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आरएन हीराधर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। एसीबी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 13 (1) बी, 13(2) के तहत जायसवाल के खिलाफ केस दर्ज किया है।
ACB के पास सहायक आयुक्त जायसवाल के खिलाफ पुख्ता सबूतों के साथ शिकायत की गई थी। आरोप लगाया गया कि अलग-अलग जिलों में पोस्टिंग के दौरान बेहिसाब संपत्ति जुटाई है। शिकायत में बताया गया कि कोरबा जिले के अपने पैतृक गांव गुरसिया में उन्होंने 23 प्लॉट खरीदे हैं। साथ ही सोनगंगा कॉलोनी में पिता के नाम से 3 हजार स्क्वॉयर फीट की जमीन पर 2 मंजिला बंगला होने की जानकारी भी दी गई। फर्जी तरीके से 8 शिक्षाकर्मियों की भर्ती मामले में पहले ही जायसवाल के खिलाफ चार्जशीट पेश की जा चुकी है।
अपने और पत्नी के नाम पर 30 से अधिक प्लॉट
जायसवाल के नाम पर कोरबा जिले के गुरसिया गांव में 23 प्लॉट और एक मकान है। वहीं उनकी पत्नी अनीता जायसवाल के नाम पर बिलासपुर में 5 एकड़ का फार्महाउस है। पिता देवी प्रसाद जायसवाल के नाम पर शहर की पॉश कॉलोनियों में शामिल सोन गंगा कॉलोनी में 3 हजार स्क्वॉयर फीट में बना दो मंजिला बंगला है। चांटीडीह में खुद के नाम पर 2500 स्क्वॉयर फीट और सिरगिट्टी में 1 हजार स्क्वॉयर फीट जमीन है।
रामानुज गंज में चल रहा है ट्रायल
रामानुजगंज में पोस्टिंग के दौरान जायसवाल के खिलाफ 8 शिक्षाकर्मियों की फर्जी तरीके से भर्ती करने की शिकायत की गई थी। मामले में जांच के बाद ACB ने जायसवाल के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत FIR दर्ज किया था। इस मामले में साल 2018 में रामानुजगंज में चालान पेश हो चुका है। अभी मामले में ट्रायल जारी है।
लंबित मामलों को लेकर हाईकोर्ट को लिखा गया था पत्र
प्रदेश के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ACB में शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने की जानकारी देते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चिट्ठी लिखी गई थी। तब नोटिस के जवाब में सरकार ने कोर्ट को बताया था कि राज्य के 37 अफसरों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। वहीं एंटी करप्शन ब्यूरो के डायरेक्टर ने भी लंबित मामलों में जल्द जांच करने का निर्देश अपने विभाग को जारी किया था।
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