NEET-PG 2021: अब नहीं बदल सकते एग्जाम सेंटर, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

सुप्रीम कोर्ट ने NEET-PG 2021 के उम्मीदवारों को “सेंटर चेंज ऑप्शन” की अनुमति देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इससे पहले 11 सितंबर को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (NEET) -UG परीक्षा को स्थगित करने से  भी इनकार कर दिया था. कई छात्रों की मांग थी कि परीक्षा की तारीख को आगे बढ़ाया जाए.

कुछ छात्रों ने कोरोना वायरस के डर से परीक्षा केंद्र बदलने की जरूरत बताई थी. इसी सड़ी में सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी लेकिन, कोर्ट इसे खारिज कर दिया है.  जस्टिस उदय उमेश ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि देश भर में कोविड संक्रमण की भयावह स्थिति में तेजी से सुधार हो रहा है. यात्राओं पर भी पाबंदियां हटाई जा रही हैं, ऐसे में परीक्षा केंद्र में बदलाव का कोई तुक नहीं है.

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने दलील दी थी कि केरल, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में कोरोना संक्रमण की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है. यहां तक की केरल में तो अब निपाह वायरस का खतरा भी मंडरा रहा है. ऐसे में बच्चों के केंद्र बदले जा सकते हैं. कोर्ट ने इस पर कहा अब स्थिति बदल रही है. देश में कहीं भी यात्रा पर अब कोई पाबंदी नहीं है. दिल्ली से कोच्चि और त्रिवेंद्रम की भी उड़ानों की सारी सीटें भरी हुई हैं. कोरोना वैक्सीन की रफ्तार में लाई है, जोकि लोगों को सुरक्षा दे रहा है.

कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पिछले हफ्ते ही सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने NEET PG की दो छात्राओं के लिए परीक्षा केंद्र बदलने की इजाजत दी थी जो गर्भावस्था के अंतिम महीनों में हैं लेकिन, उनको विशेष परिस्थिति में ये अनुमति दी गई. हम इसे आम फैसला नहीं कर रहे. इसलिए कोर्ट ने सब कुछ सही होने का तर्क देकर याचिका खारिज कर दी है.

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