प्रदेश के 45 आईएएस अफसरों के खिलाफ 2016 से लंबित शिकायतों में कोई कार्रवाई नहीं होने पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की गई हैज याचिका में कोर्ट से इन अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
याचिका में दस्तावेज कम होने के कारण अब 27 सितंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। आरटीआई एक्टिविस्ट राजकुमार मिश्रा ने सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो पता चला कि प्रदेश के कई आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लंबे समय से शिकायती प्रकरण ठंडे बस्ते में हैं। दिसंबर 2015 में विधानसभा में प्रदेश के आईएएस अधिकारियों के खिलाफ लंबित शिकायती प्रकरणों पार प्रश्न पूछे गए थे। और दस्तावेजों के आधार पर थी। इसके बाद मिश्रा ने जानकारी जिस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने वर्ष 2016 तक 45 अधिकारियों के विरुद्ध शिकायती प्रकरण लंबित होने की जानकारी दी थी। इसके बाद मिश्रा ने जानकारी और दस्तावेज़ों के आधार पर हाईकोर्ट में जनहित याचिका प्रस्तुत की थी। मामले की सुनवाई मंगलवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस प्रशांत मिश्रा की डिवीजन बेंच में हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पर्याप्त दस्तावेज पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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