नदी में रेत भंडारण की अनुमति निरस्त करें, पटवारी, तहसीलदार व एसडीएम पर हो कार्यवाही

कोरबा। सीतामढ़ी के मोतीसागर पारा में हसदेव नदी पर स्थित खसरा नंबर 1088 पर रेत भंडारण की दी गई अनुमति को निरस्त किया जाना चाहिए। इसकी अनुमति की प्रारंभिक प्रक्रिया की भी जांच कर यथोचित कार्यवाही की जरूरत है जिससे इस तरह के मनमाने कार्यशैली पर नियंत्रण हो सके।

कोरबा नगर निगम क्षेत्र के मोतीसागर पारा में हसदेव नदी के खसरा नंबर 1088 रकबा 2.5 हे.पर मेसर्स जय कुमार सोनी के द्वारा झूठा असत्य जानकारी देकर कोरबा जिला प्रशासन के साथ सुनियोजित छल करते हुए जय कुमार सोनी के द्वारा एवं अनुविभागीय अधिकारी सुनील नायक, तहसीलदार सुरेश साहू, पटवारी बजरंग पुलस्त के द्वारा छग शासन के खनिज (खान, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 में दिये गये नियम एवं कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा के पत्र दिनांक ख.नि.-1/रेत भंडारण/न क्र./2020 कोरबा दिनांक 2021 के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कोरबा प्रचलित नियम के 01 से 08 तक में उल्लेखित कर स्पष्ट प्रतिवेदन मांगा गया था। इसमें कण्डिका 07 में स्पष्ट लिखा हुआ है (प्रपत्र क्र. 01) कि आवेदित क्षेत्र के आसपास नदी, नाला, तालाब, रेल्वे लाईन, मरघट या सार्वजनिक क्षेत्र की दूरी स्पष्ट करने को कहा था, परन्तु जय कुमार सोनी के प्रभाव में आकर सुनील नायक अनुविभागीय अधिकारी, सुरेश साहू, पटवारी बजरंग पुलस्त के द्वारा दिये गये आवेदन खसरा नंबर 1088 रकबा 109 हे. में अनुशंसा के लिए लेख किया गया, जबकि किसी खसरा क्रमांक खसरा नंबर 1088 रकबा 2.5 हे0 पर पर जय कुमार सोनी को रेत खदान आबंटित है। यह जमीन बी-1, खसरा, नोवियत में स्पष्ट लिखा हुआ है कि यह भूमि हसदेव नदी का है एवं पानी के नीचे है, उसके बाद भी छ0ग0 खनिज (खान, परिवहन तथा भंडारण) नियम 2009 में दिये गये नियम 14-18 की 15 प्रतिषेध में दिये गये कण्डिका 03 का राष्ट्रीय राज्य मार्ग, राज्य मार्ग तथ नदी तट की सीमा के 100 मीटर भीतर भण्डार की अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी का प्रावधान है। (प्रपत्र क्र.02)का सीधा उल्लंघन किया गया है, इस पूरे अवैधानिक कृत्य में खनिज विभाग के अधिकारियों का उसके पक्ष में स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन बनाना भी महत्वपूर्ण रहा।

इस पूरे अवैधानिक कृत्य में जय कुमार सोनी को इनके द्वारा नदी तट की 100 मीटर का नियम जानते हुए भी इसके भण्डारण के लिए अनुशंसा कर दी गई, जिससे कि जय कुमार सोनी द्वारा रात में नदी से अवैध उत्खनन कर अपने नदी के ही भण्डारण स्थल में डम्प कर एकत्र कर सुबह उसे ऊंचे दामों में बेचा जाता है। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा पूरे देश में 9 जून से 15 अक्टूबर बारिश के मौसम में नदियों में किसी प्रकार का खनन प्रतिबंधित किया गया है। इन सब कारणों से, छत्तीसगढ़ खनिज परिवहन खान परिवहन तथा भण्डारण नियम 2009 प्रावधानों के अनुरूप जय कुमार सोनी का रेत भण्डारण निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी सुनील नायक, तहसीलदार सुरेश साहू, पटवारी बजरंग पुलस्त एवं इसमें शामिल खनिज विभाग के अधिकारियों पर छ0ग0 सिविल सेवा आचरण अधिनियम 165 के तहत् सख्त कार्यवाही किया जाय। इस संबंध में शिकायत पत्र कोरबा कलेक्टर श्रीमती रानू साहू को सौंपा गया है। देखना है कि कलेक्टर इस पर कब तक और कितना संज्ञान लेती हैं।

[metaslider id="122584"]
[metaslider id="347522"]