Vedant Samachar

KORBA:पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी पति को 5 वर्ष सश्रम कारावास

Vedant samachar
1 Min Read

कोरबा,03 सितम्बर (वेदांत समाचार)। जिले के कटघोरा की एक अदालत ने एक आरोपी पति को अपनी पत्नी को आत्महत्या के लिए मजबूर करने के अपराध में 5 वर्ष सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह मामला थाना दर्री के अंतर्गत आता है और आरोपी मयाराम रोहिदास को धारा 306 भादवि के तहत दोषी ठहराया गया है।

अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने बताया कि मृतिका ललिता रोहिदास अपने पति आरोपी मयाराम रोहिदास के साथ ग्राम दर्री में रहती थी। आरोपी पति ने शराब पीकर अपनी पत्नी को मारपीट कर शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित किया और आत्महत्या करने के लिए उत्प्रेरित किया, जिसके परिणामस्वरूप मृतिका ने अपने उपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली और बाद में अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।

इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध क्रमांक 105/2020 धारा 306 भादवि के तहत मामला दर्ज किया था और संपूर्ण विवेचना के बाद अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया था। न्यायालय ने साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया और 5 वर्ष सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

Share This Article