जांजगीर चांपा ,19 अगस्त (वेदांत समाचार) सक्ती एस डी एम सुश्री रेना जमील द्वारा आज अवैधानिक तरीके से और अधिक मूल्य पर खाद का विक्रय करने पर सक्ती के निजी रासायनिक खाद ब्यावसायी मेसर्स ज्ञानीराम, चंदगीराम की दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई वहीं उन्होंने दुकान का अनुज्ञप्ति को निरस्त करने की अनुशंसा की है।
कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला के मार्ग दर्शन में किसानों को सही दाम पर खाद, बीज उपलब्ध कराने प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा खाद,बीज की निजी दुकानों, गोदामों के सतत निरीक्षण की कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर ने इसके लिए जिला और विकासखंड स्तर पर निरीक्षण दल का गठन किया है।
आज सक्ती एसडीएम सुश्री रेना ज़मील और कृषि विभाग की टीम द्वारा नगर पालिका क्षेत्र सक्ती के रासायनिक खाद ब्यावसायी मैसर्स ज्ञानीराम चंदगीराम की दुकान का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में बिना पीओएस मशीन के और पहचान पत्र के खाद विक्रय करना पाया गया। डीएपी खाद को निर्धारित मूल्य से अधिक में बेचने और स्टाक पंजी से दर्ज मात्रा से अधिक मात्रा में खाद गोदाम में स्टाक रखने पर दुकान सील करने की कार्रवाई की गई।
आज एस डी एम सक्ती, कृषि विभाग राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा मेसर्स ज्ञानीराम चंदगीराम सक्ती के उर्वरक विक्रय स्थल सहित 03 खाद गोदाम का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण के दौरान विक्रेता के द्वारा बिना पी ओ एस मशीन के खाद विक्रय करना पाया गया। इसी प्रकार डी ए पी खाद, जिसका निर्धारित मूल्य 1200 रुपए प्रति बोरा है, उसे 1300 रुपए प्रति बोरा में विक्रय करते हुए पाया गया। विक्रेता के द्वारा 100 रूपये अधिक कीमत पर खाद का विक्रय किया जा रहा था। किसानों को पी ओ एस मशीन के बिना उपयोग किये उर्वरक विक्रय आधार कार्ड और आई कार्ड के बिना खाद्य विक्रय किया जाना पाया गया। विक्रेता के गोदाम में सिंगल सुपर फास्फेट खाद स्टाक पंजी में दर्ज मात्रा से अधिक मात्रा में होना पाया गया । इस प्रकार विक्रेता के विरुध्द उर्वरक नियंत्रण आदेश धारा 3 (3) का उल्लघंन पर विक्रेता के विक्रय स्थल को सील किया गया। विक्रेता का लायसेंस निरस्त करने की अनुशंसा भी की गई। कार्यवाही के दौरान कृषि विभाग के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी आर.एल.पटेल, वरिष्ठ कृषि विकास विस्तार अधिकारी जे.के.साहू,श्री सौरभ उपाध्याय(एटीएम), पटवारी सत्यनारायण राठौर उपस्थित थे।
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