राज्य शासन द्वारा इस संबंध में जारी विस्तृत दिशा-निर्देश अनुसार स्कूलें तभी खोली जाएंगी जब जिले में कोरोना पॉजिटिव रेट सात दिनों तक लगातार एक प्रतिशत से कम होगा। हाई तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में केवल 10 वीं तथा 12 वीं की कक्षाएं प्रारंभ की जावेगी। कक्षा 1ली से 8 वीं तक की कक्षाएं तभी खोली जाएंगी जब शाला पालक समिति लिखित में सहमति देंगी। यह सहमति ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत के द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड के पार्षद द्वारा भी लिखित में देनी होगी । यह प्रक्रिया 2 अगस्त के पूर्व पूरी करने के निर्देश कलेक्टर ने दिये हैं।
कलेक्टर ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु यह भी आवश्यक होगा कि स्कूल को सेनेटाइजड कर स्वच्छ रखा जाए। कक्षा की कुल दर्ज संख्या के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को एक दिन के अंतराल में स्कूल बुलाया जावेगा। बच्चों का बुखार चेक करने,सर्दी खांसी का ध्यान रखने की व्यवस्था शाला में करनी होगी। शाला में उन्ही छात्रों और शिक्षकों को आने की अनुमति दी जावेगी जिन्हें सर्दी खांसी बुखार न हो। शाला में रहते हुए सभी को आपस मे पर्याप्त दूरी बना कर रखना होगा। कक्षा में प्रवेश से पूर्व सभी को हाथ धोना अथवा हाथों को सेनेटाइज करना होगा। शाला में मास्क का उपयोग पूरे समय करना होगा।
[metaslider id="347522"]